राज्य सरकार के सुझाव से हाईकोर्ट सहमत नहीं

जागरण संवाददाता,इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिकन्दरा स्थित अकबर के मकबरे के जंगल में लुप्तप्राय

By Edited By: Publish:Wed, 29 Oct 2014 08:37 PM (IST) Updated:Wed, 29 Oct 2014 08:37 PM (IST)
राज्य सरकार के सुझाव से हाईकोर्ट सहमत नहीं

जागरण संवाददाता,इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिकन्दरा स्थित अकबर के मकबरे के जंगल में लुप्तप्राय काले हिरणों के संरक्षण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के कदमों को नाकाफी मानते हुए नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने मुख्य वन्यजीव वार्डेन को इनके संरक्षण एवं नियमित डॉक्टरी जांच कराने का निर्देश दिया है। काले हिरणों की प्रजाति को संरक्षित करने के राज्य सरकार के सुझावों को कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि मुख्य वार्डेन, वन विभाग एवं वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड व भारतीय पुरातत्व विभाग मौके का मुआयना कर संरक्षण उपायों पर 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे। मुख्य वार्डेन काले हिरणों की सुरक्षा व कल्याण के लिए जवाबदेह अधिकारी तैनात करे।

कोर्ट ने पुरातत्व विभाग सहित अन्य विभागों को आपसी सहयोग से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड व मुख्य वन्य जीव वार्डेन से संयुक्त रिपोर्ट 5 दिसंबर को पेश करने तथा मुकदमे को 12 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने घनश्याम सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। राज्य सरकार ने काले हिरणों के संरक्षण की योजना कोर्ट में पेश की। किन्तु कोर्ट ने कहा कि योजना विशेषज्ञों द्वारा तैयार नहीं है। कोर्ट ने योजना को संतोषजनक नहीं माना, और कहा कि लुप्त हो रही काले हिरणों के संरक्षण के ठोस कदम उठाए जाए।

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