राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्रियो को नहीं मिलेगी आजीवन केबिनेट मंत्री की सुविधाएं

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन केबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देने के कानून को राजसथान हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Wed, 04 Sep 2019 12:04 PM (IST) Updated:Wed, 04 Sep 2019 12:24 PM (IST)
राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्रियो को नहीं मिलेगी आजीवन केबिनेट मंत्री की सुविधाएं
राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्रियो को नहीं मिलेगी आजीवन केबिनेट मंत्री की सुविधाएं

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन केबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देने के कानून को राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। राजस्थान में भाजपा सरकार के समय राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को आजीवन केबिनेट मंत्री की सुविधा देेने का प्रावधान था।

जयपुर के दो वरिष्ठ पत्रकारों मिलाप चंद डंडिया और विजय भण्डारी ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 9 मई को मुख्य न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने यह फैसला सुना दिया, जिसके तहत इस कानून को अवैध घोषित कर दिया गया है।

इस कानून में यह प्रावधान था कि पांच वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्रियों को केबिनेट मंत्री के समान जयपुर या राजस्थान में कहीं भी आजीवन सरकारी बंगला, 10 लोगों को लिपकीय स्टॉफ, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सरकारी गाड़ी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

इस समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यह सुविधाएं उठा रही थी। उनके पास जयपुर के सिविल लाइंस में सरकारी बंगला है। अब उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ सकता है और साधारण विधायक निवास में जाना पड़ सकता है।

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