Jaipur 2008 Blast: सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी, चारों दोषियों को कल सुनाई जाएगी सजा

Jaipur 2008 Blast 3 मई 2008 को जयपुर में आठ जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 185 अन्य जख्मी हुए थे।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Thu, 19 Dec 2019 03:21 PM (IST) Updated:Thu, 19 Dec 2019 03:21 PM (IST)
Jaipur 2008 Blast: सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी, चारों दोषियों को कल सुनाई जाएगी सजा
Jaipur 2008 Blast: सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी, चारों दोषियों को कल सुनाई जाएगी सजा

जयपुर, जागरण संवाददाता। 11 साल सात माह छह दिन बाद शुक्रवार को जयपुर बम धमाकों के दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा सजा सुनाएंगे। धमाकों के चार दोषी आतंकियों को बुधवार को सजा सुनाए जाने के बाद गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई। चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। इन्हें बस में पर्दा लगाकर कोर्ट में लाया गया। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही न्यायाधीश ने न्यायमित्र पैकर फारूख से कहा कि कल फैसला सुनाया जाएगा आप जो बहस करना चाहते हैं, अभी कर सकते हैं। इस पर न्याय मित्र ने चारों की सजा में रियायत देने की मांग की। सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद अब शुक्रवार शाम चार बजे सजा का एलान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 13 मई, 2008 को जयपुर में आठ जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 अन्य जख्मी हुए थे। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया है। इस मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपित बनाया था। तीन आरोपित अब तक फरार हैं, जबकि तीन हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे दो गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

बम धमाकों में आठ केस दर्ज 

13 मई, 2008 की शाम परकोटा इलाके में 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर बम धमाके हुए थे। पहला ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने शाम 7:20 बजे हुआ था, फिर एक के बाद एक आठ धमाके हुए। बम ब्लास्ट में आठ केस दर्ज किए थे। अभियोजन की ओर से मामले में 1293 गवाहों के बयान कराए थे।

कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के लिए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) को जिम्मेदार माना है। साथ ही, बाटला मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया, इसमें आतिफ अमीन को ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जेहाद की आड़ में जेहादी मानसिकता से विस्फोट किए गए। यह मानसिकता यहीं नहीं थमी। इसके बाद अहमदाबाद और दिल्ली में भी विस्फोट किए गए। 

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