नशा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

सर¨हद : फतेहगढ़ साहिब की एक अदालत ने एक नशा तस्कर को नशीले गोलियां सप्लाई करने के दोष में 10 साल की सजा और एक लाख जुर्माना किया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Jan 2019 12:46 AM (IST) Updated:Tue, 22 Jan 2019 12:46 AM (IST)
नशा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना
नशा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, सर¨हद : फतेहगढ़ साहिब की एक अदालत ने एक नशा तस्कर को नशीले गोलियां सप्लाई करने के दोष में 10 साल की सजा और एक लाख जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की सजा और भुगतनी पड़ सकती है। दोषी की पहचान गुड्डू निवासी गांव सुल्तानपुर खेड़ा थाना गुरबख्श गंज जिला रायबरेली लखनऊ उत्तर प्रदेश तथा हालवासी गोल्डन सिटी सर¨हद के तौर पर हुई है। जिसके खिलाफ 8 नवंबर 2013 को थाना सर¨हद में मामला दर्ज किया गया था। जिसे एएसआई हमीर ¨सह ने सर¨हद के बाड़ा चौक से 900 नशीली गोलियों समेत गिरफ्तार किया था और उक्त दोषी खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया था।

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