चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल वार्डन रिश्वत मामले में दोषी करार, 2014 में CBI ने किया था गिरफ्तार

चंडीगढ़ की मार्डन बुड़ैल जेल में वार्डन सरवन कुमार शर्मा को रिश्वत मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। जेल वार्डन सरवन कुमार शर्मा को सीबीआइ ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अब 23 मार्च को उसे सजा सुनाई जाएगी।

By Ankesh KumarEdited By: Publish:Sat, 20 Mar 2021 12:26 PM (IST) Updated:Sat, 20 Mar 2021 12:26 PM (IST)
चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल वार्डन रिश्वत मामले में दोषी करार, 2014 में CBI ने किया था गिरफ्तार
चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल वार्डन रिश्वत मामले में दोषी करार।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ की मार्डन बुड़ैल जेल में वार्डन सरवन कुमार शर्मा को रिश्वत मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने आरोपित जेल वार्डन को एक कैदी से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में दोषी करार दिया है।

जानकारी के अनुसार सरवन को सीबीआइ ने 2014 में एक सरकारी स्कूल के सामने ट्रैप लगाकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से जेल वार्डन सरवन पर रिश्वत लेने के मामले में जिला अदालत में ट्रायल चल रहा था। जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने जेल वार्डन को दोषी करार दिया है। सरवन कुमार को अब 23 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

ड्यूटी बदलने के नाम पर मांगे थे पांच हजार रुपये

सीबीआइ के सरकारी वकील केपी सिंह ने बहस के दौरान बताया कि सरवन ने जेल में किडनैपिंग के केस में 2008 में उम्रकैद की सजा काट रहे संदीप से रिश्वत मांगी थी। सरवन ने संदीप से ड्यूटी बदलने के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगे थे। संदीप के साथ जेल में रह रहे प्रेम सिंह बिष्ट के भाई प्रताप सिंह बिष्ट ने सीबीआइ को शिकायत दी थी। प्रताप ने सीबीआइ को जानकारी दी थी कि जेल के एक कैदी संदीप की ड्यूटी बदलने के नाम पर जेल वार्डन पांच हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। जेल में संदीप ने वार्डन सरवन को रिश्वत के लिए प्रताप का मोबाइल नंबर दे दिया जिसके बाद रिश्वत की राशि लेने आए सरवन को सीबीआइ ने रंगे हाथों दबोच लिया था।

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