INX Media Case: चिदंबरम ने याचिका में खुद को बताया निर्दोष, कहा- मुझे साजिशकर्ता कहना निराधार

INX Media Case आइएनएक्स मीडिया केस में आरोपी चिदंबरम के खिलाफ आज ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। वह अब देश नहीं छोड़ सकते।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Wed, 21 Aug 2019 01:56 PM (IST) Updated:Wed, 21 Aug 2019 02:22 PM (IST)
INX Media Case: चिदंबरम ने याचिका में खुद को बताया निर्दोष, कहा- मुझे साजिशकर्ता कहना निराधार
INX Media Case: चिदंबरम ने याचिका में खुद को बताया निर्दोष, कहा- मुझे साजिशकर्ता कहना निराधार

नई दिल्ली, आइएएनएस। INX Media Case, आइएनएक्स मीडिया केस में आरोपी कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार शाम  से उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटकी हुई है। ईडी और सीबीआई लगातार उनके घर के चक्कर काट रही है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में राहत ना मिलने के बाद से ही चिदंबरम गायब हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। 

'मुझे मुख्य साजिशकर्ता कहना निराधार'
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है, 'दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आईएनएक्स मीडिया मामले में मुझे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में परिभाषित करना निराधार है।मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पी चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका डाली है, चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता (चिदंबरम) किंगपिन है, यानी इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता, पूरी तरह से आधारहीन है और बिना किसी सामग्री के समर्थन करता है।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रही है कि कैसे उनके बेटे कार्ति चिदंबरम 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी पाने में कामयाब रहे जब उनके पिता(पी. चिदंबरम) वित्त मंत्री थे। चिदंबरम द्वारा शीर्ष अदालत में दायर जमानत याचिका में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि उन्होंने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की सर्वसम्मति से सिफारिश को मंजूरी दे दी थी जिसकी अध्यक्षता सचिव, आर्थिक मामलों ने की थी और इसमें तत्कालीन सरकार के पांच अन्य सचिव शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
आइएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में चिदंबरम की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तत्‍काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि याचिका में जो कुछ गलतियां थीं, उनमें सुधार हो चुका है मगर आज सुनवाई नहीं हो सकती है। वकीलों के द्वारा दायर विशेष याचिका (SLP) में कुछ दोष के कारण सुनवाई में देरी हो रही थी, जिसे बाद में सुधार कर पुन: विचार के लिए भेजा गया मगर कोर्ट से निराशा हाथ लगी।

चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस
इधर ईडी ने आज चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम अब देश नहीं छोड़ सकते। इसके मद्देनजर सभी हवाई अड्डों, आव्रजन डेस्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

जमानत याचिका खारिज
इससे पहले बुधवार कोचिदंबरम के वकील ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बुधवार को चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और अपने मामले को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेज दिया। INX मीडिया मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए ऐसा फैसला लिया गया।

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