बगैर कागजात वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं

नया मोटरयान संशोधन कानून सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू है। इसे लेकर ओडिशा में हो-हल्ला मचने के बाद राज्य सरकार ने कागजात आदि दुरुस्त कराने के लिए वाहन चालकों को तीन महीने की मोहलत दी थी।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 29 Feb 2020 11:17 PM (IST) Updated:Sat, 29 Feb 2020 11:17 PM (IST)
बगैर कागजात वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं
बगैर कागजात वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं

जागरण संवाददाता, राउरकेला : नया मोटरयान संशोधन कानून सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू है। इसे लेकर ओडिशा में हो-हल्ला मचने के बाद राज्य सरकार ने कागजात आदि दुरुस्त कराने के लिए वाहन चालकों को तीन महीने की मोहलत दी थी। दिसंबर में यह अवधि पूरी होने के बाद परिवहन व पुलिस विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया जा रहा है। एक मार्च से पूरे राज्य में इसे पुलिस एवं परिवहन विभाग कड़ाई से लागू करने जा रहा है। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। हालांकि छह महीने का समय बीत जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वाहनों का दस्तावेज तैयार नहीं कर पाये हैं एवं आरटीओ कार्यालय में लंबी कतार देखी जा रही है।

नए मोटरयान कानून वाहन चालकों के लिए आफत लेकर आया है। वाहन के दस्तावेज, आरसी बुक, फिटनेस, इंश्योरेंस, ड्राइविग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा हाईस्पीड, ट्रिपल राइडिग, हेलमेट, सीट बेल्ट इस्तेमाल, मोबाइल पर बातचीत पर भी पुलिस की नजर होगी। राउरकेला आंचलिक परिवहन कार्यालय के अनुसार, सितंबर महीने से अब तक करीब 23 हजार चालकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है जिसमें से करीब पांच हजार आवेदकों को लाइसेंस अब तक निर्गत नहंी किया गया है। इसके अलावा सैकड़ों वाहन मालिक फिटनेस प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे परिवहन व पुलिस विभाग की ओर से कानून को कड़ाई से लागू किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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कोट-

राज्य सरकार की ओर से परिवहन कानून को लागू करने के लिए स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। निर्देश मिलने के बाद ही इस दिशा में विभाग की पहल होगी।

- विश्वराज बेहरा, आरटीओ, राउरकेला।

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