सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सोमनाथ को अंतरिम जमानत

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।

By Sanjeev TiwariEdited By: Publish:Thu, 01 Oct 2015 09:10 PM (IST) Updated:Thu, 01 Oct 2015 09:25 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सोमनाथ को अंतरिम जमानत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। साथ ही सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या वह पति द्वारा की गई मध्यस्थता की पेशकश को मानकर उसके जरिए समाधान के लिए तैयार हैं।

लिपिका को इस बाबत जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय देते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई उसी दिन (पांच अक्टूबर) की सुबह 10.30 बजे मुकर्रर की है। गौरतलब है कि लिपिका ने अपने पति दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर हत्या की कोशिश व घरेलू हिंसा का केस दायर कर रखा है।

प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने हालांकि यह संकेत दिया कि सोमवार को अंतरिम जमानत अर्जी पर विचार किया जा सकता है। भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कोर्ट से आग्रह किया कि अगली सुनवाई पर खुले मन से जमानत अर्जी पर विचार किया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि हम हमेशा ही अपना मन खुला रखते हैं। न सिर्फ मन बल्कि दिल भी।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 सितंबर को भारती को सरेंडर करने का आदेश दिए जाने के बाद वाले घटनाक्रमों का सुब्रमण्यम द्वारा ब्योरा दिए जाने पर पीठ ने कहा कि हमारे पास अन्य अधिकार भी हैं। अनुच्छेद 142 के तहत हम यहां भी जमानत दे सकते हैं। सुब्रमण्यम ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश होने के बावजूद भारती को अपने वकील से नहीं मिलने दिया गया और सरेंडर करने के बाद उन्हें एक थाना से दूसरे थाना में स्थानांतरित किया जाता रहा। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत की मूल अर्जी सरेंडर करने तथा उसके बाद पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद व्यर्थ हो गई है।

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