मनोरोगियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 6 राज्यों को नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मनोरोगियों के मसले पर 6 राज्यों को नोटिस भेजकर उनसे चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

By Lalit RaiEdited By: Publish:Tue, 19 Jul 2016 12:20 AM (IST) Updated:Tue, 19 Jul 2016 09:51 AM (IST)
मनोरोगियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 6 राज्यों को नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली, (जागरण ब्यूरो)। स्वस्थ हो चुके मनोरोगियों को अस्पताल से छुट्टी दिये जाने और उनका पुनर्वास किये जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को ये नोटिस वकील गौरव कुमार बंसल की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किये। जिन राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है उनमें उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मेघालय, पश्चिम बंगाल, और जम्मू कश्मीर हैं। अदालत ने राज्यों से चार हफ्ते के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है।

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बंसल ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यों में करीब 300 मनोरोगी ठीक होने के बावजूद अस्पतालों में हैं। बंसल ने कहा है कि उन्होंने बरेली के एक मानसिक अस्पताल के दौरा किया जहां पाया कि वहां करीब 70 ऐसे महिला पुरुष मनोरोगियों के साथ रह रहे हैं जो कि पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और सामान्य हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि ठीक हो चुके मनोरोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जाए। ज्यादातर स्वस्थ रोगी अस्पताल में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके घर का पता नहीं है ऐसे में कोर्ट राज्यों से उनके पुनर्वास का इंतजाम करने का आदेश दे।

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