SC में 13 अगस्त को विजय माल्‍या केस की अगली सुनवाई, संपत्ति जब्त करने पर आएगा फैसला ?

आज सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या(Vijay Mallya) की संपत्तियों से जुड़े एक मामले में सुनवाई की।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Fri, 02 Aug 2019 12:20 PM (IST) Updated:Fri, 02 Aug 2019 12:29 PM (IST)
SC में 13 अगस्त को विजय माल्‍या केस की अगली सुनवाई, संपत्ति जब्त करने पर आएगा फैसला ?
SC में 13 अगस्त को विजय माल्‍या केस की अगली सुनवाई, संपत्ति जब्त करने पर आएगा फैसला ?

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने आज भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या(Vijay Mallya) द्वारा निजी और पारिवारिक संपत्तियों को जब्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या द्वारा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने को चुनौती के लिए याचिका डाली गई थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आज होने वाली सुनवाई टाल दी है।

Supreme Court adjourns to 13 August, the petition filed by the fugitive economic offender, Vijay Mallya, challenging the confiscation of properties belonging to the companies owned by him & his family members, by government agencies. (File pic) pic.twitter.com/C59Er9UwPB

— ANI (@ANI) August 2, 2019

पिछली सुनवाई में माल्या की ओर से पैरवी करने आए वरिष्ठ वकील फाली एस नरीमन ने कोर्ट से सुनवाई को टालने का आग्रह किया था। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी थी।भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने अपने और अपने रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी दलील में उसने कहा है कि वह केवल उन अनियमितताओं का अटैचमेंट चाहते थे जो किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित हैं। 

गौरतलब है कि भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या ने अपने और अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी जो खारिज हो गई। उसने अपनी याचिका में कहा था कि निचली अदालत और सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर रोक लगाई जाए।

ज्ञात हो कि पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने जनवरी में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था। माल्या ने हाईकोर्ट में कहा कि मेरे खिलाफ यह आरोप असंवैधानिक है, इसलिए इसे हटाया जाए। माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है।वह मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप

chat bot
आपका साथी