सुप्रीम कोर्ट ने सिंधु समझौते पर तत्काल सुनवाई करने से किया इनकार

सिंधु जल समझौते को रद करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की एक याचिका पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

By kishor joshiEdited By: Publish:Mon, 26 Sep 2016 02:27 PM (IST) Updated:Mon, 26 Sep 2016 03:10 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने सिंधु समझौते पर तत्काल सुनवाई करने से किया इनकार

नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते पर दायर की एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

अधिवक्ता एमएल शर्मा ने समझौते को असंवैधानिक करार देते हुए इसको रद करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। तत्काल सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने कहा, मामले की जल्द सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति को एक तरफ रखिए। अदालत में निर्धारित व्यवस्था के तहत ही अर्जी को सुना जाएगा।

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आपको बता दें कि उड़ी में सैन्य ठिकाने पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम आने के बाद से सिंधु जल समझौता रद करने की मांग तेज हो गई है। माना जाता है कि सिंधु नदी का 80 फीसद पानी पाकिस्तान चला जाता है, इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को पानी और बिजली का संकट झेलना पड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सिंधु जल समझौते के बारे में एक बैठक किए हैं, जिसमें जल संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक को भारत की वॉटर डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सिंधु जल समझौते के फायदे और नुकसान पर चर्चा होने की संभाावना जताई गई है।

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