हर हाल में वायु प्रदूषण पर लगाएं रोक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सीपीसीबी और राज्यों को दिए निर्देश

आयोग ने यह भी कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो समितियों और क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि एनजीटी के निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Fri, 13 Nov 2020 06:47 PM (IST) Updated:Fri, 13 Nov 2020 06:47 PM (IST)
हर हाल में वायु प्रदूषण पर लगाएं रोक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सीपीसीबी और राज्यों को दिए निर्देश
दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण के बीच सड़कों से गुजरते वाहन

नई दिल्ली, प्रेट्र। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने हर हाल में प्रदूषण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्यों को हवा की गुणवत्ता के मौजूदा स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों पर सख्ती के साथ अमल सुनिश्चित करने को भी कहा है।

आयोग ने यह भी कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो, समितियों और क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि एनजीटी के निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो।

बिना किसी के लापरवाही के कड़ाई से पालन करने का निर्देश

सीएक्यूएम ने कहा, 'एनजीटी के नौ नवंबर के आदेश के अनुसरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता के हालात की चिंताओं और इसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, आयोग सीपीसीबी, संबंधित राज्य सरकारों और प्राधिकरणों को एनजीटी के निर्देशों का बिना किसी लापरवाही के कड़ाई से पालन करने का निर्देश देता है।'

30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर रोक

एनजीटी ने नौ नवंबर के अपने आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नौ नवंबर से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था। यह आदेश देते हुए एनजीटी ने कहा था, 'पटाखों के जरिये उत्सव खुशी के लिए है न कि मृत्यु और बीमारियों का जश्न मनाने के लिए।'

सामान्य हवा वाले शहरों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की होगी अनुमति

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उसका आदेश उन सभी शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां की हवा की गुणवत्ता खराब और अधिक खराब की श्रेणी में आती हो। सामान्य हवा वाले शहरों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

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