धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को सजा सोमवार को

द्वारका फास्ट ट्रेक कोर्ट धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म में दोषियों की सजा पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट इस मामले के सभी पांच आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी के जुर्म में दोषी करार दे चुके हैं। आरोपियों को दोषियों

By Rajesh NiranjanEdited By: Publish:Fri, 17 Oct 2014 03:52 PM (IST) Updated:Fri, 17 Oct 2014 03:53 PM (IST)
धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को सजा सोमवार को

नई दिल्ली। द्वारका फास्ट ट्रेक कोर्ट धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म में दोषियों की सजा पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट इस मामले के सभी पांच आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी के जुर्म में दोषी करार दे चुके हैं। आरोपियों को दोषियों करार देने के बाद न्यायाधीश ने सजा के लिए 17 अक्टूबर का दिन तय किया था।

फास्ट ट्रेक कोर्ट में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष के वकील ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि यह न केवल पीड़िता पर शारीरिक हमला था अलबत्ता इससे उसे भारी मानसिक आघात भी पहुंचा है। कठोर ठंड देने से ऐसी अपराधिक सोच रखने वाले अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश भी जाएगा।

वहीं, बचावपक्ष के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि सजा देते वक्त उनके परिवारों की स्थिति का भी ध्यान रखा जाए। उनका परिवार केवल उन्हीं की कमाई पर निर्भर है। उनके खिलाफ अन्य कोई मामला नहीं है। कुछ के [उस्मान] परिजन गंभीर रूप से बीमार हैं।

क्या है मामला

24 नवंबर 2010 को मूल रूप से मिजोरम राज्य की रहने वाली तथा 30 वर्षीय बीपीओकर्मी महिला का धौलाकुआं क्षेत्र में तब अपहरण कर लिया था जब वह बीपीओ की गाड़ी से उतरने के बाद अपनी सहेली के साथ घर की तरफ जा रही थी। बदमाश पीड़ित का अपहरण कर उसे मंगोलपुरी ले गए, जहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़ित को मंगोलपुरी में ही किसी सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। बाद में पुलिस जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित को अस्पताल लेकर गई। मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों को मेवात क्षेत्र से पुलिस ने बाद में गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई।

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