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गैंगरेप पीड़िता से थाने में छेड़छाड़

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। यह आरोप किसी ओर पर नहीं, बल्कि थानाध्यक्ष पर लगा है। थानाध्यक्ष के खिलाफ उन्हीं के थाने में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि आरोप लगने के बाद थानाध्यक्ष का तबादला हो चुका है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यह मामला दर्ज किया गया है। मामले का जांच अधिकारी एसीपी को बनाया गया है।

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 08:46 AM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 08:46 AM (IST)
गैंगरेप पीड़िता से थाने में छेड़छाड़

नई दिल्ली। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। यह आरोप किसी ओर पर नहीं, बल्कि थानाध्यक्ष पर लगा है। थानाध्यक्ष के खिलाफ उन्हीं के थाने में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि आरोप लगने के बाद थानाध्यक्ष का तबादला हो चुका है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यह मामला दर्ज किया गया है। मामले का जांच अधिकारी एसीपी को बनाया गया है।

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पीड़िता ने पुलिस आयुक्त को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने 6 जून, 2014 को करावल नगर थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इसमें तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था और पीड़ित ने महिला जांच अधिकारी नजमा को उनके मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा दिए थे। इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उसे करावल नगर थाने के बार-बार चक्कर लगाने पड़े।

इसी दौरान वह करावल नगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रमन झा से मिली। थानाध्यक्ष ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। पीड़ित ने चक्कर आने की बात कही तो थानाध्यक्ष ने बताया कि यह साधारण कोल्ड ड्रिंक है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि रमन झा ने उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए अभद्र संदेश एवं अश्लील वीडियो भी भेजे। पीड़ित ने बताया कि वह जब भी थाने गई, उसके साथ ऐसा ही हुआ। पीड़ित के अनुसार, वह मौखिक रूप से एसीपी खजूरी खास से शिकायत करने पहुंची, तो पुलिस अधिकारियों ने उससे कहा, 'मुल्जिम तुम्हारी मर्जी से गिरफ्तार नहीं होंगे, जब पुलिस की मर्जी होगी तब उन्हें गिरफ्तार करेंगे।' करावलनगर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रमन झा के खिलाफ आइपीसी की धारा 328 (नशीला पदार्थ खिलाना), 354 (छेड़छाड़), 354 ए (अश्लील हरकत करना) व 509 (शीलभंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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