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धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म में पांच दोषी करार

धौलाकुआं इलाके में वर्ष 2010 में मिजोरम की 30 वर्षीय युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में द्वारका कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने अभियुक्त उस्मान उर्फ काले, शमसाद उर्फ खुटकन, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन उर्फ मोबाइल को दोषी माना है।

By Sachin kEdited By: Published: Tue, 14 Oct 2014 05:50 AM (IST)Updated: Tue, 14 Oct 2014 08:52 PM (IST)

नई दिल्ली। धौलाकुआं इलाके में वर्ष 2010 में मिजोरम की 30 वर्षीय युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में द्वारका कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने अभियुक्त उस्मान उर्फ काले, शमसाद उर्फ खुटकन, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन उर्फ मोबाइल को दोषी माना है। पांचों को 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। इस घटना के बाद ही दिल्ली पुलिस ने बीपीओ कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वह अपनी महिला कर्मचारियों को उनके घर तक पूरी निगरानी में सुरक्षित छोड़ेंगी।

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वहीं अदालत ने उस्मान को शस्त्र अधिनियम के मामले में बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीपीओ कर्मचारी युवती 24 नवंबर, 2010 को ड्यूटी खत्म कर दोस्त के साथ अपने घर मंगोलपुरी जा रही थी। कंपनी की गाड़ी से उतरने के बाद जब वह घर के निकट पहुंची तो पांच युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद उसे निर्जन इलाके में फेंककर फरार हो गए। किसी तरह पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस को दी। बाद में पांचों को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया गया था।

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