धौलाकुआं गैंगरेप में फैसला टला, कल होगी सुनवाई
पूर्वोत्तर राज्य से ताल्लुक रखने वाली बीपीओ कर्मी महिला से जुड़े बहुचर्चित धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म मामले में द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाना था, जिसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। इस मामले में कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने 8 सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नई दिल्ली। पूर्वोत्तर राज्य से ताल्लुक रखने वाली बीपीओ कर्मी महिला से जुड़े बहुचर्चित धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म मामले में द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाना था, जिसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। इस मामले में कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने 8 सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि 24 नवंबर, 2010 को हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पांच बदमाशों को आरोपी बनाया गया है। इन पर सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। आरोपियों के नाम उस्मान उर्फ काले, शमसाद उर्फ खुटकन, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली व कमरुद्दीन उर्फ मोबाइल शामिल हैं। इन बदमाशों ने पीड़िता का तब अपहरण कर लिया था, जब वह कैब से उतरने के बाद सहेली के साथ घर की तरफ जा रही थी। बदमाश पीड़ित का अपहरण कर उसे मंगोलपुरी ले गए, जहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने पीड़िता को मंगोलपुरी में ही सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल लेकर गई।