प्‍ले स्‍कूलों में कमजोर वर्ग के बच्‍चों को देनी होंगी 25 फीसद सीट

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे मान्‍यता प्राप्‍त और गैर मान्‍यता प्राप्‍त प्‍ले स्‍कूल जो कि सरकारी जमीन पर बने हैं उन्‍हें अपने स्‍कूल में 25 फीसद सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्‍चों को देनी होंगी। इससे पहले भी कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित

By Kamal VermaEdited By: Publish:Mon, 24 Nov 2014 03:40 PM (IST) Updated:Mon, 24 Nov 2014 04:07 PM (IST)
प्‍ले स्‍कूलों में कमजोर वर्ग के बच्‍चों को देनी होंगी 25 फीसद सीट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूल जो कि सरकारी जमीन पर बने हैं उन्हें अपने स्कूल में 25 फीसद सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को देनी होंगी। इससे पहले भी कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया था लेकिन यह आदेश प्ले स्कूलों पर लागू नहीं था। इस आदेश के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन मिलने में कुछ सहुलियत जरूर हो जाएगी।

स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को लेकर हर वर्ष परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके मद़देनजर कई बार परिजनों को कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। बावजूद इसके अभी तक भी कई स्कूल बच्चों को एडमिशन देने में कतराते दिखाई देते हैं।

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