सिनेमा टिकट, डीटीएच व केबल टीवी हो जाएगा सस्ता

जीएसटी में कम होगा मनोरंजन सेवाओं पर टैक्स का बोझ..

By Gunateet OjhaEdited By: Publish:Tue, 23 May 2017 10:07 PM (IST) Updated:Tue, 23 May 2017 10:07 PM (IST)
सिनेमा टिकट, डीटीएच व केबल टीवी हो जाएगा सस्ता
सिनेमा टिकट, डीटीएच व केबल टीवी हो जाएगा सस्ता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सिनेमा हॉल में मूवी देखने का टिकट, केबल टीवी और डीटीएच जैसी सेवाएं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर सस्ती हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि मनोरंजन सेवाओं पर टैक्स की प्रस्तावित दर इन पर मौजूदा कुल कर के बोझ से कम होगी।

सरकार ने जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू करने का लक्ष्य रखा है और इसके प्रभाव में आने के बाद राज्यों की ओर से इन पर लगाया जाने वाला मनोरंजन कर समाप्त हो जाएगा। हालांकि स्थानीय निकाय जैसे पंचायत या नगर निगम को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के लिए मनोरंजन कर लगाया जा सकेगा और इसकी पूरी धनराशि स्थानीय निकायों को ही मिलेगी।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि सिनेमा थिएटर में फिल्म देखने पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। फिलहाल कई राज्यों में सिनेमा हॉल पर फिल्म प्रदर्शन पर 100 प्रतिशत तक मनोरंजन कर लगता है। इस तरह जीएसटी लागू होने के बाद मनोरंजन सेवाओं पर टैक्स का बोझ कम हो जागा। जीएसटी लागू होने पर दूसरा फायदा यह भी होगा कि सेवा प्रदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेंगे।

जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते श्रीनगर में हुई बैठक में केबल टीवी, डाइरेक्ट टू होम (डीटीएच) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। फिलहाल इन सेवाओं पर 10 से 30 प्रतिशत मनोरंजन कर तथा 15 प्रतिशत सेवा कर लगता है। इसी तरह सर्कस, थिएटर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य व नाट्य पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का फैसला किया है। हालांकि 250 रुपये से कम के टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिलहाल इन सेवाओं पर राज्य सरकारें मनोरंजन कर लगाती हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फिलहाल इन सेवा प्रदाताओं को वैट के भुगतान के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ भी नहीं मिलता है।

उल्लेखनीय है कि स्मार्ट फोन, मेडिकल उपकरण और सीमेंट सहित विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद कुल टैक्स बोझ कम हो जाएगा। इन उत्पादों पर फिलहाल टैक्स का कुल बोझ अधिक है।

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