केंद्र तय करेगा किन वाहनों में बत्ती लगेगी किनमें नहीं

गाडि़यों पर लाल, नीली बत्ती की वीआइपी कल्चर को समाप्त करने के फैसले के तहत केंद्र ने केंद्रीय मोटर नियमावली में संशोधन की मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है।

By Kamal VermaEdited By: Publish:Sat, 22 Apr 2017 03:12 AM (IST) Updated:Sat, 22 Apr 2017 05:48 AM (IST)
केंद्र तय करेगा किन वाहनों में बत्ती लगेगी किनमें नहीं
केंद्र तय करेगा किन वाहनों में बत्ती लगेगी किनमें नहीं

नई दिल्ली (संजय सिंह)। गाडि़यों पर लाल, नीली बत्ती की वीआइपी कल्चर को समाप्त करने के फैसले के तहत केंद्र ने केंद्रीय मोटर नियमावली में संशोधन की मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर 10 दिनो में जनता की राय मांगी गई है। इसके बाद पहली मई से इसे देश भर में लागू कर दिया जाएगा।

अधिसूचना के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम-108 में संशोधन किया जाएगा। इस नियम का संबंध वाहनों पर बत्तियों के प्रयोग से है। इसमें छह उप नियम हैं जिनमें से उप नियम (2), (3), (5) तथा (6) को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। जबकिउपनियम (1) के द्वितीय उपबंध और उपनियम (4) में कुछ पुराने शब्दों के स्थान पर नए शब्द शामिल किए जा रहे हैं।

उपनियम (2) में राज्य सरकारों को उन विभागों/सेवाओं/अधिकारियों की सूची जारी करने का अधिकार है जो गाड़ी पर नीली बत्ती लगा सकते हैं। अब यह सूची केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाएगी।

उपनियम (3) विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे वाहनों पर लाल बत्ती लगाने से संबधित है। अब विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनो के साथ उनके एस्कार्ट वाहनों को भी लाल बत्ती लगाने का हक नहीं होगा।

उपनियम (5) में राज्य सरकारों पर लाल/नीली बत्ती वाले वाहनों की सूची संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन की जानकारी केंद्र सरकार को भी देने की बाध्यता है। अब इसकी जरूरत समाप्त हो गई है।

उपनियम (6) के तहत विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर उस वक्त लाल/ नीली बत्ती का प्रयोग न करने तथा बत्ती को काले कवर से ढककर रखने की ताकीद की गई है जब विशिष्ट व्यक्ति वाहन में न हो। यह नियम भी अब अप्रासंगिक हो गया है।

नियम-1 का संबंध एयरपोर्ट व बंदरगाह आदि के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनो में पीली बत्ती लगाने से है। परंतु खदानों तथा परियोजना स्थलों के भीतर भी ऐसे वाहनों का उपयोग होता है। लिहाजा सरकार ने इस नियम के द्वितीय उपबंध में 'एयरपोर्ट, पोर्ट' के स्थान पर 'एयरपोर्ट, पोर्ट, खदाने तथा परियोजना स्थल' शब्द शामिल करने का निर्णय लिया है।

इसी तरह उपनियम (4) का संबंध आपात सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर लाल, नीली अथवा सफेद बत्ती लगाने से है। अभी तक ऐसे वाहनों/सेवाओं की सूची राज्य सरकारें जारी करती थीं। परंतु अब यह अधिकार केवल केंद्र सरकार को होगा। यही नहीं, अब चुनिंदा आपदा राहत कार्यो से जुड़े वाहनों को भी लाल, नीली या सफेद बत्ती लगाने की छूट देगी।

इसके लिए नियम-4 में 'सरकारों द्वारा विशिष्ट तौर पर निर्धारित आपातकालीन कार्य' शब्दों के स्थान पर 'ऐसे आपात एवं आपदा प्रबंधन कार्य, जिनका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है' शब्द शामिल किए जाएंगे।

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