भीमा कोरेगांव हिंसा केस: SC ने की आरोपी आनंद और गौतम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, समर्पण करने के आदेश

आरोपी आनंद तल्तुम्बडे और गौतम नवलखा को तीन सप्ताह में समर्पण करने के आदेश दिए गए हैं।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Mon, 16 Mar 2020 03:22 PM (IST) Updated:Mon, 16 Mar 2020 03:22 PM (IST)
भीमा कोरेगांव हिंसा केस: SC ने की आरोपी आनंद और गौतम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, समर्पण करने के आदेश
भीमा कोरेगांव हिंसा केस: SC ने की आरोपी आनंद और गौतम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, समर्पण करने के आदेश

नई दिल्ली, माला दीक्षित। भीमा कोरेगाव हिंसा केस में आरोपी आनंद तल्तुम्बडे और गौतम नवलखा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ही आरोपियों को तीन सप्ताह में समर्पण करने के आदेश दिए गए है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से तत्काल पासपोर्ट जमा कराने को भी कहा है।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने आरोपी गौतम नवलखा और आनंद तेलतुमडे को 16 मार्च तक के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवार वाड़ा के बाहर सीपीआइ(एम) के सहयोग से हुए यलगार परिषद के बाद अगले ही दिन पुणे के दूसरे हिस्से में भीमा-कोरेगांव में हिंसा हो गई थी। इसमें एक युवक मारा गया था। पुलिस ने इन दोनों मामलों की अलग-अलग एफआइआर दर्ज की थी। पुणे पुलिस का मानना था कि यलगार परिषद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण ही भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़की थी। यलगार परिषद की जांच आगे बढ़ने पर इसके तार नक्सलवादियों से जुड़ते दिखाई दिए और अब तक इस मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुके है।

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