NEET-UG 2024: 23 लाख बच्चों को फैसले का इंतजार, 40 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
NEET-UG 2024 सुप्रीम कोर्ट गुरुवार यानी कल (18 जुलाई) नीट-यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 40 से अधिक याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 8 जुलाई को अपनी सुनवाई के दौरान NTA को यह खुलासा करने का आदेश दिया था कि प्रश्नपत्र लीक कब हुआ कैसे लीक हुआ आदि।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार (18 जुलाई) को सुनवाई करेगा। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 18 जुलाई की अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिका भी शामिल है।
शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी।
केन्द्र ने किया था गड़बड़ी से इनकार
हलफनामे में केंद्र ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि न तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभ होने का जिससे असामान्य अंक आए हैं।
23.33 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा
बता दें कि 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। केंद्र और एनटीए ने शीर्ष अदालत में दायर अपने पहले के हलफनामों में कहा था कि परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा और बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को 'गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा'।
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