PMC Bank fraud: आरोपी राकेश वधावन और सारंग वधावन की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ी

PMC Bank fraud पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक मामले में आराेपी राकेश आैर सारंग की हिरासत बढ़ा दी गयी है।

By Babita kashyapEdited By: Publish:Tue, 22 Oct 2019 01:37 PM (IST) Updated:Tue, 22 Oct 2019 03:24 PM (IST)
PMC Bank fraud: आरोपी राकेश वधावन और सारंग वधावन की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ी
PMC Bank fraud: आरोपी राकेश वधावन और सारंग वधावन की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ी

मुंबई, एएनआइ। मुंबई की विशेष अदालत ने पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक मामले में राकेश वधावन और सारंग वधावन की हिरासत को 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, दोनों आरोपी ईडी की हिरासत में हैं। बता दें कि पीएमसी बैंक घोटाले के दो आरोपी राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया था। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच कर रही है। 

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव समाप्‍त होते ही, मंगलवार को पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारक मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरु कर दिया है। शायद अब सरकार के लिए ये प्रदर्शन को मायने नहीं रखता क्योंकि इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तार किए गये प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 

 

तीन खाताधाराकों की हो चुकी है मौत 

पीएमसी मामले में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन के दौरान खाताधारक मुरलीधरा, गुलाटी और फत्तोमल पंजाबी की हृदय गति रुकने से मौत हो गयी थी। इस मामले में उनके परिजनों ने बताया कि पीएमसी बैंक में हुए गड़बड़झाले के खुलासे के बाद से ये लोग अत्याधिक तनाव से जूझ रहे थे। मुंबई के रहने वाले 51 वर्षीय संजय गुलाटी जेट एयरवेज के पूर्व कर्मचारी थे। संजय के पीएमसी में 90 लाख रुपये जमा हैं जिसे लेकर वह अत्याधिक  तनाव में थे और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, इसके बाद मुंबई के ही फत्तेमल पंजाबी का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया था।

याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी से नकदी निकालने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाई रोक लेकर खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षतावाली पीठ ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता चाहें तो   संबंधित हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 

क्या है मामला

दरअसल 4355 करोड़ रुपये के पीएमसी घोटाले के मामले में रिजर्व बैंक ने बैंक से एक सीमा से अधिक रुपये की निकासी पर रोक लगा दी है। अब खाताधारक छह माह की अवधि में बैंक से सिर्फ 40 हजार रुपये ही निकाल सकते हैं।

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