Jharkhand: खनन कंपनियों पर बकाया 33 हजार करोड़ वसूलने की कवायद शुरू

सरकार के निर्देश पर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर खनन न्यायाधिकरण के स्थगन आदेश को समाप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Wed, 15 Jan 2020 10:40 AM (IST) Updated:Wed, 15 Jan 2020 10:40 AM (IST)
Jharkhand: खनन कंपनियों पर बकाया 33 हजार करोड़ वसूलने की कवायद शुरू
Jharkhand: खनन कंपनियों पर बकाया 33 हजार करोड़ वसूलने की कवायद शुरू

रांची, राज्य ब्यूरो। हेमंत सोरेन सरकार खनन कंपनियों पर बकाया 33 हजार करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की कवायद में जुट गई है। इसके लिए राज्य सरकार नई दिल्ली स्थित खनन न्यायाधिकरण में आवेदन दाखिल कर स्थगन आदेश को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए महाधिवक्ता अजीत कुमार को राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है।

महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अपने कार्यालय में मंगलवार को खनन एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से खनन कंपनियों पर 33 हजार करोड़ रुपये के बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, सेल व डीवीसी के दो सौ से ज्यादा मामले खनन न्यायाधिकरण में लंबित हैैं।

माइंस एंड मिनिरल्स डेवलपमेंट एंड रेल्युलेशन (एमएमडीआर) एक्ट की धारा 21 (5) के तहत राज्य सरकार का इन कंपनियों पर 33 हजार करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इस पर खनन न्यायाधिकरण की ओर से स्थगन आदेश पारित किया गया है। महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर विभाग से इन सभी मामलों की सूची मांगी गई है।

इसमें सरकार की याचिका व जवाब की प्रति शामिल हैैं। साथ ही न्यायाधिकरण से स्थगन आदेश को समाप्त करने के लिए विभाग को जल्द से जल्द (स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट) आवेदन तैयार कहा गया है, ताकि वो स्वयं खनन न्ययाधिकरण में आवेदन दाखिल कर स्थगन आदेश को वापस लेने का आग्रह कर सकें।

दरअसल, इन कंपनियों के खिलाफ पूर्व में राज्य सरकार ने राशि की मांग की तो इन्होंने इसके खिलाफ खनन न्यायाधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार ने आवेदन दाखिल किया है, लेकिन कोई तिथि निर्धारित नहीं होने की वजह से मामला लंबित चला आ रहा है। अब सरकार ने स्थगन आदेश को समाप्त करने के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

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