नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jharkhand Crime News. अदालत ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने की।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Thu, 18 Jun 2020 10:10 AM (IST) Updated:Thu, 18 Jun 2020 12:52 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

रांची, जासं। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित राकेश मुंडा को पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में 40 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने की। घटना 25 मार्च 2018 की है।

पीड़िता नहाने के नाम पर घर से निकली थी। देर शाम तक भी वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरु की। पता चला कि गांव के ही राकेश मुंडा शादी की नीयत से भगा ले गया। 6-7 महीना मुंबई में रखा। इस दौरान जबरन शारीरिक शोषण किया। फिर शादी से इंकार कर दिया। इसके बाद गांव लाकर छोड़ दिया। चार अक्टूबर 2018 को पीड़िता के पिता के बयान पर तमाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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