लॉक डाउन की उड़ी धज्जियां, तो लागू हुआ धारा 144

हजारीबाग कोविड 19 वायरस को लेकर एक दिन जनता क‌र्फ्यू के बाद झारखंड सरकार ने भी 31

By JagranEdited By: Publish:Mon, 23 Mar 2020 06:45 PM (IST) Updated:Mon, 23 Mar 2020 06:45 PM (IST)
लॉक डाउन की उड़ी धज्जियां, तो लागू हुआ धारा 144
लॉक डाउन की उड़ी धज्जियां, तो लागू हुआ धारा 144

हजारीबाग : कोविड 19 वायरस को लेकर एक दिन जनता क‌र्फ्यू के बाद झारखंड सरकार ने भी 31 मार्च तक लॉक डाउन की घोषणा कर दी गई। मगर सोमवार प्रात: लोग आवश्यक सामग्री की खरीद करने में बाजारों की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान एक ओर आवश्यक सामग्रियों की दुकानें तो खुली ही साथ ही साथ इससे इतर भी कई दुकानें खुल गई। इस क्रम में लोगों द्वारा लॉक डाउन की घोषणा की धज्जियां भी उड़ाई जाने लगी। सुबह सवेरे दूध, सब्जी, खाद्य सामग्री की दुकानों, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम के साथ साथ चाय पानी की दुकानें भी खुलने लगी। लोग चहलकदमी करते और पानी खाते तथा चाय की चुस्की भी लेते नजर आए। डेली मार्केट में सब्जी व फल दुकानों के साथ रेडिमेट कपड़े की दुकान भी खुल गई। इतना ही नहीं वहां खरीददार भी पहुंचने लगे। लॉक डाउन लागू होने के बाद भी निजी बस पड़ाव से सवारी गाड़ियां भी खुली। तीन पहिया वाहनों से भी यात्री ढोए जाने लगे। बाद में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ। लॉक डाउन को प्रभावी बनाने को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। इसके साथ निषेधाज्ञा को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए। निषेधाज्ञा की घोषणा माइक द्वारा भी की जाने लगी। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तब जाकर धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ। इधर जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया। इसमे एक व्हाटसएप नंबर भी शामिल है। किसी भी प्रकार के संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति की सूचना इस हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है साथ ही निगरानी व विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी, शिकायत, सुझाव भी दिए जा सकते हैं।

जारी किया गया हेल्प लाइन नंबर ...

- 8002529349

- 06546 264159

- 6204369146 (वाट्सएप)

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निषेधाज्ञा में क्या नहीं करना है ...

निषेधाज्ञ के दौरान 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, भीड लगाना, भीड़ का हिस्सा बनना, सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री,गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि, धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा एवं लाउडस्पीकर लगे वाहन के संचालन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का परिचालन बंद रहेगा। आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। विदेश या दूसरे राज्यों से आने पर संक्रमण होने की आशंका होने पर अगले 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से होम क्वारन्टाइन / होम आइसोलेशन में रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का पालन करना है। कोई भी व्यक्ति कोविद-19 से संबंधित किसी तरह का अफवाह नहीं फैलाएगा और ना ही अफवाह फैलाएगा। सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के कोविड-19 के संबंध में अपुष्ट सूचना का प्रचार-प्रसार नहीं करना है।

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