Right To Education: 18 स्कूलों की मान्यता में फंसा जमीन एग्रीमेंट का पेंच

जिले के 92 स्कूलों में 18 स्कूल ऐसे हैं जो बीसीसीएल या अन्य संस्थानों की जमीन पर संचालित हैं। इन स्कूलों व संबंधित संस्थानों के बीच जमीन का करार हुआ है। मान्यता आवेदन के साथ सेल डीडी व लीड डीड नहीं होने के कारण मान्यता को पेंच फंस गया है।

By Atul SinghEdited By: Publish:Fri, 01 Jan 2021 10:01 AM (IST) Updated:Fri, 01 Jan 2021 10:01 AM (IST)
Right To Education:  18 स्कूलों की मान्यता में फंसा जमीन एग्रीमेंट का पेंच
जिले के 92 स्कूलों में 18 स्कूल ऐसे हैं जो बीसीसीएल या अन्य संस्थानों की जमीन पर संचालित हैं। (जागरण)

धनबाद, जेएनएन : जिले के 92 स्कूलों में 18 स्कूल ऐसे हैं जो बीसीसीएल या अन्य संस्थानों की जमीन पर संचालित हैं। इन स्कूलों व संबंधित संस्थानों के बीच जमीन का करार हुआ है। मान्यता आवेदन के साथ सेल डीडी व लीड डीड नहीं होने के कारण मान्यता को पेंच फंस गया है। सरकारी ओर से मान्यता के लिए जारी दिशा निर्देश में सेल डीड या लीज डीड का ही जिक्र है। शर्त या अर्हाता में जमीन एग्रीमेंट की कहीं भी बात उल्लेखित नहीं है। जानकारों का कहना है कि पिछले दिनों डीसी की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक हुई थी। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से निर्देश मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले के 92 पब्लिक स्कूलों ने आरटीई के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक की मान्यता के लिए आवेदन दिया था। इनमें से आठ स्कूलों को शार्टलिस्ट किया गया है। अब इन आठ स्कूलों की जमीन के कागजात की जांच के लिए डीडीसी, एसी राजस्व व डीएसई बैठक करेंगे। बैठक के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सुत्रों का कहना है कि 92 स्कूलों में से कई स्कूलों ने फायर एनओसी जमा नहीं किया है। फायर एनओसी और जमीन सत्यापन के कारण अधिकतर स्कूलों की मान्यता का पेंच फंस रहा है। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह ने बताया कि जिला प्रारंभिक समिति के निर्देशानुसार मार्गदर्शन मांग रहे हैं। बीसीसीएल व संबंधित स्कूलों के बीच जमीन को लेकर एग्रीमेंट है। मामले में मार्गदर्शन मिलने के बाद इन स्कूलों के संबंध में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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