करमाली माइंस के दो सौ मीटर के दायरे में दो स्कूल

हंटरगंज : करमाली माइंस के 200 मीटर के दायरे में दो प्राथमिक विद्यालय हैं। यह तथ्य गुरुवार को हंटरगंज

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Jun 2018 07:09 PM (IST) Updated:Thu, 21 Jun 2018 07:09 PM (IST)
करमाली माइंस के दो सौ मीटर के दायरे में दो स्कूल
करमाली माइंस के दो सौ मीटर के दायरे में दो स्कूल

हंटरगंज : करमाली माइंस के 200 मीटर के दायरे में दो प्राथमिक विद्यालय हैं। यह तथ्य गुरुवार को हंटरगंज अंचल अधिकारी के जांच में सामने आया। उपायुक्त की ओर से उक्त माइंस की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम के निर्देश पर अंचल अधिकारी राम सुमन प्रसाद ने जांच की। जांच के क्रम में उन्होंने माइंस से बसावट की दूरी और जल स्त्रोत की दूरी कि भी माफी की। हालांकि उन्होंने तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि करमाली माइंस की वैधता की जांच के लिए चतरा उपायुक्त जितेंद्र कुमार ¨सह ने अपर समाहर्ता विनोद कुमार झा, सदर एसडीओ राजीव कुमार और जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार की टीम बनाई थी। टीम के सदस्यों ने 20 जून को उपयुक्त माइंस स्थल निरीक्षण किया था। इस क्रम में उन्होंने माइंस की भूमि की वैधता, माइंस से क्षतिग्रस्त घरों का निरीक्षण, सूखे जल स्त्रोतों की जायजा, स्कूल की फटी दीवारों का जायजा लिया था। वहां पर उपस्थित ग्रामीणों से बातचीत की थी। ग्रामीणों ने उन्हें माइंस से होने वाले परेशानियों से अवगत कराया था। इसके अलावा जांच टीम को गांव के सार्वजनिक पूजा स्थल डीहबार धान को जाकर दिखाया था की कैसे माइंस लीज धारकों ने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। उल्लेखनीय है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान के 500 मीटर के दायरे में उत्खनन कार्य वर्जित है। माफी के संबंध में अंचल अधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अमीन के द्वारा माफी की गई है रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। वही राजस्व कर्मचारी से अपर समाहर्ता के पूछे जाने पर उसने बताया कि यह जमीन खतियान में जंगल झाड़ी दर्शाया गया है। साथ ही माइंस की जमीन गैरमजरूआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खतियान में दर्ज जंगल झाड़ी जमीन पर माइंस का संचालन वर्जित होता है।

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