तीन जगह होगी रेलवे की संपत्ति की नीलामी

ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा न देने पर ऊना की एक अदालत ने रेलवे की संपत्ति नीलाम करने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Jan 2020 07:40 PM (IST) Updated:Sun, 19 Jan 2020 06:17 AM (IST)
तीन जगह होगी रेलवे की संपत्ति की नीलामी
तीन जगह होगी रेलवे की संपत्ति की नीलामी

जागरण संवाददाता, ऊना : ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा न देने पर ऊना की एक अदालत ने रेलवे की संपत्ति नीलाम करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए जिले में तीन स्थानों की रेलवे की भूमि की नीलामी की तिथियां अदालत ने निर्धारित कर दी हैं। तीन मामलों में कुल रेलवे द्वारा प्रभावितों को करीब 60 लाख रुपये का भुगतान करना है। पहली नीलामी छह फरवरी को होगी और 10 मार्च तक इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा गया है। इस नीलामी प्रक्रिया को तहसीलदार ऊना पूरा करेंगे। इसके लिए उन्हें अदालत की ओर से आदेश भेजे जा चुके हैं।

रेलवे की तीन जगह की भूमि त्यूड़ी, धुसाड़ा और ऊना के कोटला कलां की भूमि को अटैच किया गया था। दालत ने भूमि की नीलामी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजस्व महकमे को निर्देश दिए हैं। इसमें दिलवां के प्रभावितों सतपाल बगैरा व ठठल गांव के दर्शना देवी बगैरा के मामले में छह फरवरी को नीलामी कराई जाएगी। राजस्व विभाग को कोटला कलां के मामले में कार्रवाई की सूचना 23 फरवरी तक तथा त्यूड़ी की नीलामी की सूचना पांच मार्च तक अदालत को देनी होगी। इसके अलावा 18 फरवरी को योगेश ज्ञान चंद के मामले में त्यूड़ी में रेलवे की भूमि की नीलामी की जाएगी। इसकी सूचना राजस्व विभाग को 10 मार्च तक अदालत को देनी होगी। उधर इन मामलों की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं अरुण सैणी व प्रवीण सैणी ने बताया कि तीनों मामलों में सभी कार्रवाई 30 मार्च तक होंगी।

मालूम हो ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण करीब दो दशक पहले हुआ था। भूमि का उचित मुआवजा न मिल पाने के कारण कुछ लोगों ने रेलवे के खिलाफ मामला अदालत के सामने रखा था। अदालत ने प्रभावितों के पक्ष में फैसला सुनाया था। रेलवे ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखते हुए फिर से मामले की अंतिम सुनवाई के लिए जिला न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया था।

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