हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अब मुख्य न्यायाधीश से उठागी मसला

हाईकोर्ट के आदेशों की आड़ में पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा शिमला के प्रतिबंधित मार्गों पर वकीलों सहित जरूरतमंद आम जनता की गाड़ियों की आवाजाही बैन करने के खिलाफ हाईकोर्ट व जिला बार एसोसिएशन के हजारों वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किए।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 23 Jul 2019 08:49 PM (IST) Updated:Tue, 23 Jul 2019 08:49 PM (IST)
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अब मुख्य न्यायाधीश से उठागी मसला
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अब मुख्य न्यायाधीश से उठागी मसला

कल उसे प्रदेश के न्यायालयों की कार्यवाही में भाग न लेने का फैसला

विधि संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा शिमला के प्रतिबंधित मार्गो पर वकीलों सहित जरूरतमंद आम जनता की गाड़ियों की आवाजाही बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट व जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने मंगलवार को कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुलाकर मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाने का फैसला लिया है। इसके लिए एसोसिएशन ने 14 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव जीवन, प्रदेश महाधिवक्ता अशोक शर्मा, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजेश कुमार, बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा,  पूर्व एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा, वरिष्ठ अधिवक्ता जीडी वर्मा, जीसी गुप्ता, नीरज गुप्ता, संजीव भूषण , रजनीश मणिकटाला, रविदर ठाकुर, प्रेम नेगी व शीतल व्यास शामिल हैं।

एसोसिएशन ने प्रशासन से पूछा है कि क्या सील्ड रोड पर नौकरशाहों की ही गाड़ियां चल सकती हैं। मालरोड के आसपास विधायकों की ही स्टीकर लगी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। वकीलों ने सोमवार को उन पर बालूगंज थाने में एफआइआर दर्ज होने के विरोध में 25 जुलाई को प्रदेशभर के कोर्ट में कामकाज बंद रखने का आह्वान किया है।

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