अब आप 15 दिसंबर तक दीजिये सुझाव

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (स्थापना एवं नियमन)

By Edited By: Publish:Wed, 07 Dec 2016 01:03 AM (IST) Updated:Wed, 07 Dec 2016 01:03 AM (IST)
अब आप 15 दिसंबर तक दीजिये सुझाव

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (स्थापना एवं नियमन) विधेयक 2016 को विधानसभा में पेश करने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग ने लोगों के सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। इसके लिए तिथि विभाग ने 15 दिसंबर कर दी है। शून्य से छह साल के बच्चों से संबंधित 14 पन्नों के बिल के प्रारूप को विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। बिल के प्रारूप पर आने वाले सुझावों को बिल में शामिल किया जाएगा। मामले पर निदेशक ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भी प्रस्तुति दी है। इस बिल के लागू होते ही प्ले स्कूल के नाम से नौनिहालों से खिलवाड़ करने वाले स्कूलों की खैर नहीं होगी। यूं ही कोई भी अब प्ले व प्री नर्सरी कक्षाएं नहीं लगा सकेगा। फिर चाहे गली मोहल्ले में एक-एक कमरे में चलने वाले स्कूल हों या नामी गिरामी कॉन्वेंट व पब्लिक स्कूल ही क्यों न हो। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्ले व प्री नर्सरी की कक्षाएं नहीं ले सकेगा।

................

यह है बिल का प्रारूप

बिना पंजीकरण के नर्सरी, केजी व अपर केजी की कक्षाएं लेने वाले स्कूलों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। नियमों के उल्लंघन पर प्रति दिन पांच हजार रुपये जुड़ता रहेगा। यही नहीं (अरली चाइल्डहुड केयर एंड एजूकेशन सेंटर) के अलावा पांच साल से कम उम्र का बच्चा यदि पहली कक्षा में दाखिल हुआ तो भी निजी व सरकारी स्कूलों पर यही जुर्माना लगेगा। पांच साल से कम उम्र के बच्चे ईसीसीई में ही दाखिला ले सकेंगे। प्री स्कूल में पीटीए गठित करना अनिवार्य होगा और इसमें 75 प्रतिशत अभिभावक व 25 फीसद शिक्षक शामिल होंगे। पीटीए का गठन एक साल के लिया होगा और प्रति माह बैठक होगी और इसकी कार्रवाई बकायदा रिकॉर्ड की जाएगी। मामले पर विधानसभा सत्र में सरकार अरली चाइल्डहुड एजूकेशन बिल ला रही है और इसका प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयार कर लिया है।

...............

10 से भी कम सुझाव

विभाग की ओर से वेबसाइट पर अपलोड किए गए बिल के प्रारूप में 10 से भी कम सुझाव है। इस कारण विभाग ने जनता की राय जानने के लिए इस प्रारूप को 15 दिसंबर तक वेबसाइट पर रखने का निर्णय लिया है और इसके बाद इसमें संशोधन होगा।

..............

'हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (स्थापना एवं नियमन) विधेयक, 2016 के प्रारूप पर लोग सुझाव 15 दिसंबर तक दे सकते हैं और इन्हें बिल में शामिल किया जाएगा।'

- मानसी सहाय, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।

chat bot
आपका साथी