चुनाव के दौरान एक लाख से ज्यादा के लेनदेन की होगी छानबीन

Check on over lakh rupees transaction चुनाव के दौरान बैंक खातों में दस लाख से ऊपर की राशि निकालने या जमा करवाने की सूचना आयकर विभाग के नोडल आफिसर को दी जानी जरूरी है।

By Rajesh SharmaEdited By: Publish:Thu, 14 Mar 2019 05:21 PM (IST) Updated:Thu, 14 Mar 2019 05:33 PM (IST)
चुनाव के दौरान एक लाख से ज्यादा के लेनदेन की होगी छानबीन
चुनाव के दौरान एक लाख से ज्यादा के लेनदेन की होगी छानबीन

धर्मशाला, जेएनएन। लोकसभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत जिला के सभी बैंकों के अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता के दौरान बैंक खातों में लेन देन की मानीटरिंग सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया किसी भी खाते में एक लाख रुपये से ऊपर की जमा निकासी के बारे में पूरी छानबीन की जानी जरूरी है, साथ ही आरटीजीएस के माध्यम से एक खाते से मल्टीपल अकाउंट में पैसे स्थानंतरित होने पर भी नजर रखी जानी चाहिए तथा इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट व्यय निगरानी समिति को दी जानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने चुनावी बैंक अकाउंट भी अलग से खुलवाना पड़ेगा तथा उस बैंक एकाउंट में लेन-देन पर की भी समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा बैंक खातों में दस लाख से ऊपर की राशि निकालने या जमा करवाने की सूचना आयकर विभाग के नोडल आफिसर को दी जानी जरूरी है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों तथा पार्टियों के खर्च पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां भी गठित की गई हैं।

उन्होंने कहा लोकसभा प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग द्वारा 70 लाख की राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है तथा इस निर्धारित व्यय सीमा पर नजर रखने के लिए व्यय निगरानी समिति का गठन किया गया है जो प्रतिदिन रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रेषित करता है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों के अधिकारी प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रेषित करने के साथ नोडल अधिकारी भी तैनात कर लें, ताकि निष्पक्ष तौर चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो सके।

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