पैकेज---चौबीस घटे में अंतरिम सहायता न मिलने पर आदोलन होगा तेज

----फोटो: 35 ----- -बैंक में तीसरे दिन भी नहीं हो सका कोई काम -बैंक के सामने लोगों का धरना जारी

By Edited By: Publish:Wed, 29 Oct 2014 07:25 PM (IST) Updated:Wed, 29 Oct 2014 07:25 PM (IST)
पैकेज---चौबीस घटे में अंतरिम सहायता न मिलने पर आदोलन होगा तेज

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-बैंक में तीसरे दिन भी नहीं हो सका कोई काम

-बैंक के सामने लोगों का धरना जारी

जागरण संवाददाता, गोहाना:

पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा में जिन पीड़ितों के लॉकरों में चोरी हुई है उन्होंने बुधवार को तीसरे दिन लगातार धरना जारी रखा। लॉकर धारकों ने पूरा दिन बैंक को खुलने नहीं दिया। सेंधमारी में जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठे 78 लॉकर धारक ग्राहकों ने प्रत्येक को 24 घटे में न्यूनतम 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का अल्टीमेटम दिया। कांग्रेस और इनेलो के नेताओं ने भी अंतरिम राहत की मांग के समर्थन में विभिन्न उदाहरण देते हुए अपने विचार रखे।

घटना के विरोध में उसी शाम को पीड़ित लॉकर धारकों ने शहर के लोगों के साथ मिलकर बैंक के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। इससे पिछले तीन दिन से बैंक की सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। पीड़ित बैंक को तब तक खुलने देने के लिए तैयार नहीं है जब तक प्रत्येक को न्यूनतम 10 लाख रुपये की अंतरिम राहत न मिल जाए। अनिल देशवाल, रुचि विरमानी, सरोज, सुशीला, कृष्ण गोपाल चिदा, राजेश भाटिया, संदीप हंस, संदीप कालड़ा, अमित गुप्ता, धज्जा राम नरवाल ने कहा कि यदि सरकार या स्वयं बैंक ने 10 लाख रुपये प्रति लॉकर की दर से अंतरिम राहत की अदायगी 24 घंटे के भीतर नहीं की, तब आदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने बैंक के जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर करवाई गई है उन्हे अविलंब गिरफ्तार करने की माग की। धरने पर लोगों के बीच बैठे इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. केसी बांगड़ ने कहा कि लॉकर में चोरी के मामले में स्वयं पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में चिराग, पंजाब एंड सिंध बैंक यमुनानगर और बीकानेर एंड जयपुर बैंक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में पीड़ित ग्राहकों को भुगतान कर चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता और गोहाना से काग्रेस के विधायक जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि अंतरिम राहत और मुआवजे की जिम्मेदारी कायदे से बैंक की बनती है। विधायक ने कहा कि हुड्डा सरकार ने शहरियों के लिए कोई नुकसान होने पर 5 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक की संबद्ध मुख्य शाखा का लाइसेंस इस आधार पर रद्द कर देना चाहिए कि इस शाखा ने निर्धारित नॉ‌र्म्स को पूरा नहीं किया।

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