नौवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, तांत्रिक क्रिया करने वाले तीन पड़ोसियों ने की हैवानियत Panipat News

करनाल में तंत्र क्रिया करने वाले तीन पड़ोसियों ने नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Sat, 15 Feb 2020 12:34 PM (IST) Updated:Sat, 15 Feb 2020 06:35 PM (IST)
नौवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, तांत्रिक क्रिया करने वाले तीन पड़ोसियों ने की हैवानियत Panipat News
नौवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, तांत्रिक क्रिया करने वाले तीन पड़ोसियों ने की हैवानियत Panipat News

पानीपत/करनाल, जेएनएन। घर में तांत्रिक क्रिया करने वाले दो भाई और उनका भांजा नौवीं कक्षा की छात्रा से दो महीने तक सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। सहमी बेटी ने मां के सामने जब राज खोला तो दोनों भाई फरार हो गए। पुलिस ने इनके भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। 

पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता की मां ने बताया कि उनके पड़ोस में जीतू व उसका भाई कर्मवीर रहता है। इनका भांजा पवन भी इनके पास रह रहा था। ये तीनों तंत्र विद्या करते हैं। उनकी बेटी को इन्होंने बहकाया और लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। इन तीनों ने बेटी के साथ गलत काम किया। ब्लैकमेल कर दो महीने तक दुष्कर्म करते रहे। जब वह सहमी रहने लगी तो उसने प्यार से पूछा। रोते हुए उसने सब बता दिया। महिला थाना एसएचओ मुकेश रानी ने बताया कि पवन ही मुख्य आरोपित है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार दोनों आरोपित भी जल्द काबू कर लिए जाएंगे। पीडि़ता का मेडिकल चेकअप भी कराया जा चुका है।

इधर, दुष्कर्म के दोषी आइटीआइ के नाबालिग छात्र को सात साल की कठोर कैद

यमुनानगर के जगाधरी में नौवीं की छात्रा के अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषी आइटीआइ के नाबालिग छात्र को कोर्ट ने सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला स्पेशल कोर्ट (क्राइम अगेंस्ट वूमन एंड चिल्ड्रन) ने सुनाया है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक लीगल अथॉरिटी को आदेश दिया कि पीडि़ता को चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। यह राशि उसके खाते में जमा होगी। 18 साल के बाद वह इसकी हकदार होगी। 

रहम का अनुरोध किया

जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि जुवेनाइल कांफलिक्ट लॉ ने इस आधार पर अदालत से रहम का अनुरोध किया कि वह छात्र है और उसके माता-पिता बीमार है। किसी अन्य केस में उसे सजा नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष ने दलील रखी कि बच्चों और औरतों के साथ समाज में घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर सजा दी जाए, ताकि इस तरह की वारदातों पर रोक लगे। 

मार्च 2018 की है घटना

13 मार्च 2018 को शहर थाने के अंतर्गत एक कालोनीवासी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ बेटी के अपहरण का केस दर्ज किया। शिकायत में पीडि़ता के पिता ने कहा कि सुबह करीब साढ़े आठ बजे बेटी रोजमर्रा की तरह स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने 15 मार्च को छात्रा को बरामद किया। युवती ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयान में कहा कि आइटीआइ का छात्र उसे बहला फुसलाकर हरिद्वार ले गया और वहां एक होटल में उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने केस में चार पोक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ते हुए नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। इसके बाद से केस अदालत में विचाराधीन था।

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