पुलिस भर्ती मामले में हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से राहत

हरियाणा सरकार को पुलिस भर्ती मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 5000 पुलिसकर्मियों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Fri, 26 Aug 2016 08:07 PM (IST) Updated:Sat, 27 Aug 2016 09:43 AM (IST)
पुलिस भर्ती मामले में हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से राहत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पुलिस भर्ती मामले में हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में 5000 पुलिसकर्मियों की भर्ती के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वह फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत पांच किलोमीटर की दौड़ और उसके बाद आवेदकों द्वारा अंगूठा लगाए जाने को लेकर की गई वीडियोग्राफी याची और उनके वकील को अपने कार्यालय में बुलाकर दिखाए।

हाई कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि था वीडियोग्राफी में अगर याचिकाकर्ता का यह दावा कि उसने दौड़ के बाद अंगूठा लगाया था, सही नहीं निकला तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने केवल एक ही उमीदवार की रिकॉर्डिंग देखने को कहा था और कहा था कि अगर इसमें आरोप गलत पाए जाते हे तो सभी की याचिका खारिज कर दी जाएगी। शुक्रवार को कोर्ट को बताया गया कि याची का दावा गलत था। भर्ती में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली।

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एचएसएससी की ओर से बताया गया कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के तहत आयोजित दौड़ का आंकलन पांच चरणों में किया गया था। उम्मीदवारों को दौड़ शुरू होने से पहले, मध्य में और अंत में अंगूठा लगाकर दौड़ समाप्त करनी थी। जिन उम्मीदवारों ने दौड़ समाप्त करने के बाद अंगूठा नहीं लगाया, उनकी दौड़ पूरी नहीं मानी गई। इस पर याची ने दावा किया था कि उन्होंने दौड़ के अंत में अंगूठा लगाया था। हाई कोर्ट में अब भी कई अन्य मामले पुलिस भर्ती के खिलाफ विचाराधीन है जिनकी सुनवाई अन्य पीठ कर रही है। उस पीठ ने भी आज के फैसले के तलब करते हुए मामले पर सुनवाई सोमवार तक टाल दी।

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उल्लेखनीय है कि 60 याचियों ने कहा था कि हरियाणा सरकार ने 19 जुलाई को विज्ञापन के जरिए 5000 पुरुष सिपाहियों को भर्ती की घोषणा की थी। आवेदनों की छंटनी के बाद याचियों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। इस दौरान सभी को तय नियमों के अनुसार पांच किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी थी। दावा है कि याचियों ने 20 मिनट से भी कम समय में ही दौड़ पूरी कर ली, लेकिन 8 अगस्त को जब फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया गया तो पास हुए उम्मीदवारों में याचियों का नाम नहीं था।

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