एक की हुई गवाही, अब 14 को होगी फिर सुनवाई

रेवाड़ी जिला की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में छह पुलिस कर्मचारियों की गवाही होनी थी। लेकिन अदालत में मात्र एक ही गवाह इएसआइ सतपाल पेश हुए। गवाही के लिए आए इएसआइ ने पूर्व में दिए गए अपने बयान पर कायम रहा। अगली गवाही 14 फरवरी को होगी। कार्रवाई के दौरान आठों आरोपित अदालत में उपस्थित रहे।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jan 2019 07:13 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jan 2019 07:13 PM (IST)
एक की हुई गवाही, अब 14 को होगी फिर सुनवाई
एक की हुई गवाही, अब 14 को होगी फिर सुनवाई

जागरण संवाददाता, नारनौल :

रेवाड़ी की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान इएएसआइ (इग्जांपटी एडीशनल सब इंस्पेक्टर) सतपाल ने गवाही दी। सतपाल पूर्व में दिए गए अपने बयान पर कायम रहे। अगली गवाही 14 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान आठों आरोपित अदालत में उपस्थित रहे। करीब एक घंटे चली गवाही के दौरान पीड़ित व आरोपित पक्ष के वकील में काफी बहस हुईं।

अदालत में तय समयानुसार रेवाड़ी के सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनाई न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। अदालत बुधवार को छह गवाहों की गवाही होनी थी। लेकिन एक ही गवाह पेश हुआ। बताया जाता है कि पांच गवाह जोकि की पुलिस विभाग में है उनकी ड्यूटी कहीं और होने के कारण बुधवार को अदालत में पेश नहीं हो सके। ये है मामला :

गत 12 सितंबर को रेवाड़ी जिला की छात्रा से तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले की जांच एसआइटी को सौंपी गई थी। एसआइटी ने मामले में आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। जिसमें मुख्य आरोपितों निशु, पंकज फौजी व मनीष शामिल हैं। कोठड़े का मालिक दीनदयाल, डॉ. संजीव, निक्कू उर्फ नवीन, अभिषेक व मंजीत आरोपित शामिल हैं। इस मामले में नवीन, मंजीत व अभिषेक को जमानत मिल चुकी है। पुलिस ने 594 पेज के चालान में 38 लोगों को गवाह बना रखा है।

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