छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद

छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Jan 2020 09:00 AM (IST) Updated:Fri, 24 Jan 2020 09:00 AM (IST)
छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद
छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लाल चंद की अदालत ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

एडीए गोपाल कुमार ने बताया कि 16 नवंबर 2018 को अंबाला निवासी एक छात्रा ने थाना शाहाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले कई दिनों से हरदीप उसके साथ गलत बात करता है। वह उसे इशारे करता था। आरोपित ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की। जब वह ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। हरदीप ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके शोर मचाने पर आरोप भाग गया। पुलिस ने हरदीप सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामला विचार के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया।

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