Bahadurgarh: दिल्ली रोहतक रोड के भवन मालिकों को पीडब्ल्यूडी ने दिया नोटिस, सालाना फीस व एनओसी का मांगा ब्योरा

Bahadurgarh शहर के बीचोंबीच से गुजर रहे दिल्ली रोहतक रोड के भवन मालिकों को लोक निर्माण विभाग की शाखा भवन एवं सड़क ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सड़क किनारे बनाए गए भवनों को लेकर विभाग की एनओसी और जमा कराई गई सालाना फीस का ब्योरा मांगा है।

By Krishan KumarEdited By: Publish:Mon, 28 Nov 2022 06:21 PM (IST) Updated:Mon, 28 Nov 2022 06:24 PM (IST)
Bahadurgarh: दिल्ली रोहतक रोड के भवन मालिकों को पीडब्ल्यूडी ने दिया नोटिस, सालाना फीस व एनओसी का मांगा ब्योरा
Bahadurgarh: दिल्ली रोहतक रोड के भवन मालिकों को पीडब्ल्यूडी ने दिया नोटिस : जागरण

बहादुरगढ़, जागरण संवाददाता: शहर के बीचोंबीच से गुजर रहे दिल्ली रोहतक रोड के भवन मालिकों को लोक निर्माण विभाग की शाखा भवन एवं सड़क (पीडब्ल्यूडी बीएंडआर) ने नोटिस जारी किए हैं। 100 से ज्यादा भवन मालिकों को ये नोटिस दिए गए हैं। नोटिस में इस सड़क किनारे बनाए गए भवनों को लेकर विभाग से लिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) और इसके एवज में जमा कराई गई सालाना फीस का ब्योरा मांगा है। ये नोटिस शहर में विभाग की विभिन्न सड़कों किनारे बने भवन मालिकों को दिए जाएंगे। इस नोटिस के माध्यम से एनओसी व फीस को लेकर यह जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि यह पता चल सके कि विभाग की सड़कों के किनारे बने कितने भवनों ने एनओसी ली है और कितने भवन मालिक विभाग को सालाना फीस जमा करा रहे हैं। अगर कोई भवन मालिक बिना एनओसी के भवन बनाए हुए पाया जाता है और सालाना फीस जमा नहीं करवाता है तो उसकी एक रिपोर्ट बनाकर विभाग के मुख्यालय भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय की ओर से जो भी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश मिलेंगे, वह इन भवन मालिकों पर की जाएगी।

दरअसल लोक निर्माण विभाग के स्टेट हाइवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड व अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या लोकल रोड किनारे भवन बनाने के लिए एनओसी की जरूरत पड़ती है। रिहायशी को छोड़कर अन्य श्रेणी यानि वाणिज्यिक व औद्योगिक भवन आदि के लिए विभाग से एनओसी लेने के साथ-साथ सालाना फीस भी जमा करानी पड़ती है। मगर विभाग को पता चला है कि क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के किनारे लोगों ने बिना एनओसी के भवन बनाए हैं और ना ही उनकी ओर से विभाग को सालाना फीस दी जा रही है। इसी के चलते पिछले दिनों विभाग ने दिल्ली रोहतक रोड के मालिकों की जानकारी को लेकर सर्वे किया था और सर्वे के आधार पर इस सड़क के दोनों ओर बने भवनों के मालिकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम चरण में 100 से ज्यादा नोटिस दिए गए हैं। पहले यह सड़क नेशनल हाइवे की श्रेणी में थी लेकिन बाईपास बनने के बाद विभाग ने शहरी क्षेत्र में यह सड़क अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या लोकल रोड की श्रेणी में अधिसूचित कर दिया था।

ये है विभिन्न श्रेणी की सड़क किनारे वाणिज्यिक भवन बनाने की सालाना फीस

सड़क का प्रकार फीस

स्टेट हाईवे 80 हजार

मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 60 हजार

अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या लोकल रोड 40 हजार

लोक निर्माण विभाग की सड़क किनारे भवन बनाने से पहले विभाग से एनओसी जरूरी है और इसके लिए अलग-अलग सड़कों पर अलग-अलग फीस निर्धारित है। बहादुरगढ़ शहर में दिल्ली-रोहतक रोड पर काफी संख्या में भवन बने हैं लेकिन बहुत कम ही लोग एनओसी ले रहे हैं। ना ही सालाना फीस जमा करवा रहे हैं। ऐसे में सभी भवन मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। एनओसी व फीस जमा न कराने वाले भवनों पर विभाग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -सुनील शर्मा, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क, बहादुरगढ़।

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