लाखों फ्लैट खरीदारों को मिली राहत, HC ने कहा- इमारत नहीं, तल की ऊंचाई के आधार पर दें बिजली कनेक्शन

Delhi Flat News आवेदन वाले तल की ऊंचाई 49 फीट यानी 14.93 मीटर है और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के 15 अप्रैल 2021 के संशोधित नियमों के अनुसार बिजली कनेक्शन के भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

By Jp YadavEdited By: Publish:Mon, 31 May 2021 12:12 PM (IST) Updated:Mon, 31 May 2021 12:12 PM (IST)
लाखों फ्लैट खरीदारों को मिली राहत, HC ने कहा- इमारत नहीं, तल की ऊंचाई के आधार पर दें बिजली कनेक्शन
लाखों फ्लैट खरीदारों को मिली राहत, HC ने कहा- इमारत नहीं, तल ऊंचाई के आधार पर दें बिजली कनेक्शन

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के संशोधित नियमों का हवाला देकर बिजली कनेक्शन देने से इन्कार करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि इमारत की नहीं संबंधित तल की ऊंचाई के आधार पर याचिकाकर्ता को बिजली का कनेक्शन दिया जाए।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित तल के संबंध में 15 मई, 2021 को प्रमाण पत्र दाखिल कर बताया कि इमारत स्टिल्ट-पार्किंग पर है। ऐसे में आवेदन वाले तल की ऊंचाई 49 फीट यानी 14.93 मीटर है और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के 15 अप्रैल, 2021 के संशोधित नियमों के अनुसार बिजली कनेक्शन के भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए प्रमाण पत्र पर कोई विवाद नहीं है। ऐसे में बीएसईएस-राजधानी याची को संबंधित तल के लिए बिजली कनेक्शन दे। उक्त फैसले के साथ पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया। जामिया नगर निवासी परवेज अहमद ने जोगा बाई एक्सटेंशन स्थित अपने तृतीय-तल के भवन के लिए अपने नाम पर नया बिजली कनेक्शन देने का आवेदन दिया था।

उन्होंने कहा कि बीएसईएस-राजधानी ने 10 फरवरी, 2021 को कहा कि इमारत की ऊंचाई 17.95 मीटर है और डीईआरसी के निर्देशों के तहत बगैर अग्निशमन प्रमाणपत्र के उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। याचिका के जवाब में भी बीएसईएस ने दलील दी थी कि डीईआरसी ने अप्रैल 2021 में अपने नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि जिस भी इमारत की ऊंचाई बिना स्टिल्ट-पार्किंग के 15 मीटर से ज्यादा है और स्टिल्ट-पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से ज्यादा उसे कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता से जुड़े संबंधित तल की ऊंचाई 15 मीटर से कम है और उसे बिजली का कनेक्शन दिया जाए।

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