INX Media case: पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली राहत, कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से दी छूट

INX Media case आइएनएक्स मीडिया मामले में छूट के लिए पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली की कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका में कहा था कि वे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सक्रियता के चलते व्यस्त हैं इसलिए पेशी से छूट चाहते हैं।

By Jp YadavEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 11:26 AM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 03:34 PM (IST)
INX Media case: पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली राहत, कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से दी छूट
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की विशेष अदालत ने बुधवार को आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। दरअसल, आरोपित पिता-पुत्र ने आइएनएक्स मीडिया मामले में छूट के लिए दिल्ली की कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि वे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सक्रियता के चलते व्यस्त हैं, इसलिए पेशी से छूट चाहते हैं। कोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए पेश से छूट की याचिका मंजूर कर ली।  दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के सीबीआइ के न्यायाधीश एनके नागपाल ने कोरोना वायरस संक्रमण के आधार पर एक अन्य आरोपी एस भास्कररमन को भी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है।

गौरतलब है कि आइएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बुधवार को दिल्ली की अदालत में पेश होना था। इस केस से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को समन जारी किया था। इसमें पी. चिदंबरम पर वित्त मंत्री रहते अपने बेटे को फायदा पहुंचाने और उससे प्राप्त धन को विदेश भेजने का आरोप है। दर्ज केस के मुताबिक, आइएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाने से जुड़ा है। इसमें आइएनएक्स ने 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हासिल किया था।  15 मई 2017 में सीबीआई ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं के चलते पहली एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद साल 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लांड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था। 

गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को मतदान हुआ है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। यहां किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीटों की जरूरत है। वहीं, मतगणना की तारीख  2 मई है। इस दिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव के भी नतीजे घोषित होंगे।

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