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    गणतंत्र दिवस परेड 2022: दिल्ली में 26 जनवरी को सुबह से शाम तक विमानों की उड़ान पर लगी रोक

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Thu, 20 Jan 2022 10:54 AM (IST)

    डायल का कहना है कि सुरक्षा इंतजामों के तहत आइजीआइ के लिए नोटम (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया गया है। नोटम अवधि के दौरान इस दौरान गैर नियमित उड़ानों (नन श ...और पढ़ें

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    गणतंत्र दिवस परेड 2022: दिल्ली में 26 जनवरी को सुबह से शाम तक विमानों की उड़ान पर लगी रोक

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां सतर्क हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) का प्रबंधन करने वाली एजेंसी डायल का कहना है कि सुरक्षा इंतजामों के तहत आइजीआइ के लिए नोटम (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया गया है। नोटम अवधि के दौरान इस दौरान गैर नियमित उड़ानों (नन शेड्यूल्ड फ्लाइट) की आवाजाही पर रोक रहेगी। नियमित उड़ानों (शेड्यूल्ड फ्लाइट) की आवाजाही अप्रभावित रहेगी। इसके अलावा नोटम भारतीय वायुसेना, बीएसएफ व सेना के हेलिकाप्टर पर नहीं लागू होगा।

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    आइजीआइ के लिए जारी नोटम के अनुसार, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को ले जाने वाले सरकारी विमान या हेलिकाप्टरों पर भी यह नोटम लागू नहीं होंगे। नोटम के तहत 19 जनवरी से 24 जनवरी तक सुबह 10.15 बजे से दोपहर 1.15 तक विमानों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी। इसके अलावा 26 जनवरी को सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर दो बजे से शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि के लिए आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। 26 जनवरी के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह वाले दिन यानि 29 जनवरी के लिए भी नोटम जारी किया गया है। बीटिंग रिट्रीट के दौरान दिन में दो बजे से शाम सात बजे तक विमानों की आवाजाही रुकी रहेगी।

    दिल्ली में ड्रोन उड़ानें पर 15 फरवरी तक रोक

    वहीं, गणतंत्र दिवस की देखते हुए दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। दरअसल, इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिल्ली में ड्रोन व हल्के विमान आदि उड़ाने पर रोक लगा दी है। ये रोक 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जारी रहेगी। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया या ड्रोन आदि उड़ाया तो उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 188  के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले या फिर करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।