दिल्ली दंगा: नौ लोगों की हत्या के आरोपित को कोर्ट ने दी डांस के लिए जूते पहनने की इजाजत, पढ़िए पूरा मामला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट के कोर्ट में आरोपित ने अर्जी दायर करते हुए कहा उसे जेल में डांस के लिए जूते की जरूरत है। कोर्ट द्वारा कारण पूछने पर आरोपित के वकील निशांत त्यागी ने बताया कि सुमित उर्फ बादशाह एक डांसर है।

By Pradeep ChauhanEdited By: Publish:Sun, 23 Jan 2022 08:57 AM (IST) Updated:Sun, 23 Jan 2022 08:57 AM (IST)
दिल्ली दंगा: नौ लोगों की हत्या के आरोपित को कोर्ट ने दी डांस के लिए जूते पहनने की इजाजत, पढ़िए पूरा मामला
जूते नहीं होने के कारण वह डांस का अभ्यास नहीं कर पा रहा है।

नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दिल्ली दंगे में नौ लोगों की हत्या करने के आरोपित सुमित उर्फ बादशाह को शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेल में डांस करने में उपयोगी जूते पहनने की इजाजत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट के कोर्ट में आरोपित ने अर्जी दायर करते हुए कहा, उसे जेल में डांस के लिए जूते की जरूरत है। कोर्ट द्वारा कारण पूछने पर आरोपित के वकील निशांत त्यागी ने बताया कि सुमित उर्फ बादशाह एक डांसर है। जेल में डांस अभ्यास करने के लिए उसे जूते चाहिए। जूते नहीं होने के कारण वह डांस का अभ्यास नहीं कर पा रहा है।

कोर्ट द्वारा आश्चर्य जताए जाने पर वकील ने बताया कि काफी पहले इसी मामले की वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर सुनवाई के दौरान उससे न्यायिक हिरासत में डांस कराया जा चुका है, वह वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इस पर कोर्ट ने उसे जूते पहनने की इजाजत दे दी। आरोपित सुमित उर्फ बादशाह चार अप्रैल 2020 से मंडोली जेल में न्यायिक हिरासत में है। गोकलपुरी इलाके में युवक हमजा की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपित ने जूते के लिए अर्जी दी थी। इसके अलावा उस पर हत्या के आठ, जबकि आगजनी के पांच मामले चल रहे हैं।

आरोपित के वकील निशांत त्यागी ने बताया कि सुमित प्रोफेशनल डांसर है। वह अपने मोहल्ले में बच्चों को डांस सिखाता था। इसके अलावा यू-ट्यूब पर उसका अपना चैनल भी था। जेल में होने वाले कार्यक्रमों में भी वह प्रस्तुति देता है। डांस अभ्यास जारी रखने के लिए उसे जूते की जरूरत है। गोकलपुरी में हुई हत्या के मामले में ही आरोपित जतिन शर्मा और दयालपुर में जाकिर की हत्या के मामले में आरोपित जितेंद्र कुमार ने जेल में फीते वाले जूते मंगवाने के लिए अर्जी दायर की थी, उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जेल नियमावली के अनुसार इजाजत देने का निर्देश दिया है।

दंगे में दयालपुर इलाके में आगजनी के एक मामले में सुनवाई में उपस्थित न होने पर शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित फिरोज खान उर्फ पप्पू और मुहम्मद अनवर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी दिए। साथ ही इस मामले के जमानतियों को नोटिस भेजा है।

इसी मामले में पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट के कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि दायर आरोपपत्र 24 फरवरी 2020 को हुई चार घटनाओं की शिकायत से संबंधित माना जाए। 25 फरवरी 2020 को हुई घटनाओं के लिए अलग से आरोपपत्र दायर किया जाएगा। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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