Delhi MCD Election: वोटरों को बूथ तक मोबाइल ले जाने की अनुमति, लेकिन चुनाव आयोग ने रखी ये शर्त

Delhi Municipal Corporation Election 2022 रविवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव में वोटरों को मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी है। शनिवार की शाम आयोग आदेश जारी कर इस बारे में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराने को कहा।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Sat, 03 Dec 2022 08:56 PM (IST) Updated:Sat, 03 Dec 2022 08:56 PM (IST)
Delhi MCD Election: वोटरों को बूथ तक मोबाइल ले जाने की अनुमति, लेकिन चुनाव आयोग ने रखी ये शर्त
वोटरों को बूथ तक मोबाइल ले जाने की अनुमति, लेकिन चुनाव आयोग ने रखी ये शर्त

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में रविवार को होने वाले नगर निगम चुनाव में वोटरों को मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी है। शनिवार की शाम एक आदेश जारी कर इस बाबत आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा है कि चुनाव में लगे सुरक्षा कर्मियों आदि को इससे अवगत करा दें। ताकि वोटरों को कोई असुविधा न हो।

जारी आदेश के अनुसार, मतदाता (Voter) साइलेंट मोड़ में मोबाइल फोन को मतदान केंद्र के अंदर ले जा सकेंगे। लेकिन फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा करने पर मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने रखी ये शर्त

उल्लेखनीय है कि अब से हुए चुनावों में वोटरों को मोबाइल फोन को मतदान केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। मौजूदा चुनाव को लेकर भी एक दिसंबर को आयोग ने आदेश जारी कर मोबाइल फोन को मतदान केंद्र में ले जाने पर रोक लगा दी थी। अब उक्त आदेश में मतदान से एक दिन पहले संशोधन कर शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी गई है।

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दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi MCD Election 2022) के लिए मतदान 4 दिसंबर यानी रविवार को होना है। शुक्रवार शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया, राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली में 13,665 बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदान होना है। इसके तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कर्मी भी जोर-शोर सुरक्षा-व्यवस्था में लगा हुआ है।

1439 प्रत्याशी मैदान में

चार दिसंबर को मतदान के बाच सात दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली के कुल 250 वार्डों पर 1439 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगर निगम चुनाव की आचार संहिता चार नवंबर को लागू हुई थी, जबकि सात नवंबर को चुनाव अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 14 नवंबर तक चली नामांकन की प्रक्रिया और नामांकन पत्रों की जांच के बादप्रत्याशियों ने अपना-अपना प्रचार कर जनता से वोट की अपील की।

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