अब AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मानहानि केस में फंसे, कोर्ट में आरोप तय

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने मानहानि के एक मामले में संजय सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट अब 15 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी।

By Amit SinghEdited By: Publish:Wed, 26 Sep 2018 04:30 PM (IST) Updated:Wed, 26 Sep 2018 04:30 PM (IST)
अब AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मानहानि केस में फंसे, कोर्ट में आरोप तय
अब AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मानहानि केस में फंसे, कोर्ट में आरोप तय

नई दिल्ली (जेएनए)। मानहानि के मामले आम आदमी पार्टी (AAP) का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कुछ अन्य नेता पहले ही मानहानि के अलग-अलग मामलों में माफी मांग चुके हैं। अब AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मानहानि के एक मामले में फंस गए हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने मानहानि के एक मामले में संजय सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट अब 15 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी।

संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंकित भारद्वाज ने दर्ज कराया था। मानहानि का ये मामले एक साल पुराना है। पिछले साल दस मई को आप के पूर्व साथी और दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस दौरान अंकित भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था।

इसके बाद आप के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने मीडिया के सामने हमलावर की पहचान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंकित भारद्वाज के तौर पर बताई। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और अंकित पर एक के बाद एक आरोप लगाने शुरू कर दिए थे।

हालांकि, मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने कुछ समय बाद इस केस का खुलासा कर दिया। पुलिस की जांच में आरोपित कोई और निकला, जिसका अंकित भारद्वाज से कोई मतलब नहीं था। ये आरोपी खुद आम आदमी पार्टी का ही सदस्य था। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंकित भारद्वाज ने संजय सिंह के खिलाफ उन पर झूठा आरोप लगाने और बदनाम करने के लिए मानहानी का मुकदमा कर दिया था।

इस मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने राज्य सभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानी का आरोप तय कर दिया है। कोर्ट इस मामले में अब सजा तय करने के लिए आगे की सुनवाई करेगी। मामले में अगली तारीख 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

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