मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल राहत, पेशी से मिली छूट

बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा किए गए मानहानि मामले मेंं फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। कोर्ट ने सीएम को आठ जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया।

By Amit MishraEdited By: Publish:Mon, 06 Jun 2016 09:00 PM (IST) Updated:Tue, 07 Jun 2016 07:36 AM (IST)
मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल राहत, पेशी से मिली छूट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा किए गए मानहानि मामले मेंं सोमवार को एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अदालत मेंं पेश नहींं हुए। व्यस्तता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने अदालत से पेशी में छूट की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

पटियाला हाउस कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह की कोर्ट मेंं मुख्यमंत्री की तरफ से पेश वकील राहुल मेहरा ने याचिका लगाकर कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के चलते वह काफी व्यस्त हैंं। जिसके कारण वह अदालत के समक्ष पेश नहींं हो पाएंगे। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए आठ जुलाई को उन्हेंं पेश होने का निर्देश दिया।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर नहीं है सर्वसम्मति: वेंकैया नायडू

रमेश बिधूड़ी की तरफ से पेश हुए वकील सुभाष तंवर ने अदालत से कहा कि पिछली तारीख (5 मई) को भी मुख्यमंत्री ने सरकारी काम मेंं व्यस्तता का हवाला देते हुए पेशी से छूट प्राप्त कर ली थी। उन्होंंने अदालत को यह आश्र्वासन दिया था कि वह आज अदालत मेंं जरूर पेश होगे। दलील दी गई कि मुख्यमंत्री कानूनी प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैंं।

CM केजरीवाल ने पूरी दिल्ली पुलिस को नहीं बोला था 'ठुल्ला': कोर्ट

रमेश बिधूड़ी ने बीते वर्ष अगस्त माह मेंं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दी थी, जिसमेंं कहा गया था कि एक टीवी चैनल पर दिये इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब दिल्ली पुलिस जमीन विवाद के आरोपी विधायक मनोज कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। फर्जी डिग्री मामले मेंं जितेंंद्र तोमर पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई क्योंं नहींं होती। कार्रवाई केवल आप नेताओंं के खिलाफ ही क्योंं की जाती है।

अब ड्रग्स मामले को लेकर फंस गए केजरीवाल, दर्ज हुआ केस

chat bot
आपका साथी