प्राचार्य व एक अन्य कर्मचारी को समन जारी

By Edited By: Publish:Sat, 20 Sep 2014 11:25 PM (IST) Updated:Sat, 20 Sep 2014 11:25 PM (IST)
प्राचार्य व एक अन्य कर्मचारी को समन जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

पवित्रा भारद्वाज मामले में तीस हजारी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के भीम राव अंबेडकर कॉलेज के प्राचार्य जीके अरोड़ा व वरिष्ठ यूडीसी क्लर्क रविंद्र सिंह को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 29 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे कॉलेज के प्राचार्य जीके अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

महानगर दंडाधिकारी जगमिंदर सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ चार्जशीट करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है। इसलिए उन्हें समन जारी किया जाता है। गौरतलब है कि कॉलेज में लैब सहायक के पद पर कार्यरत पवित्रा भारद्वाज ने 30 सितंबर, 2013 को दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर छह के सामने खुद को आग लगा ली थी। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। घटनास्थल से पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उसने कॉलेज के प्राचार्य, वरिष्ठ यूडीसी क्लर्क और कुछ अन्य कर्मचारियों पर शोषण का आरोप लगाया था। इलाज के दौरान एसडीएम को दिए बयान में उसने प्राचार्य और वरिष्ठ यूडीसी क्लर्क पर शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण का आरोप लगाया था। पवित्रा ने कहा था कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। क्योंकि उसकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी।

मामले में पुलिस ने शुरुआत में आइपी एक्सटेंशन थाने में आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। बाद में इसमें आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा जोड़ दी गई थी। लेकिन जांच अधिकारी ने फाइनल रिपोर्ट में कॉलेज के प्राचार्य व वरिष्ठ यूडीसी क्लर्क को क्लीन चिट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच के दौरान कॉलेज के कई कर्मचारियों ने पवित्रा के खिलाफ शिकायत की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि सुसाइड नोट व एसडीएम को दिए बयान में पीड़ित ने प्राचार्य व वरिष्ठ यूडीसी क्लर्क के खिलाफ आरोप लगाए हैं। इसके अलावा कॉलेज के दो कर्मचारियों का बयान भी उससे मेल खाता है।

chat bot
आपका साथी