इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जानते हैं आप
जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी आपको कुछ शर्तों के साथ ही दिया जाएगा
नई दिल्ली (जेएनएन)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही देशभर में लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी व्यापारियों के मन में इनवॉइस से लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट तक भ्रम की स्थिति है। इनपुट टैक्स क्रेडिट दरअसल इनवॉइस से जुड़ा एक ऐसा मसला है जो जीएसटी में प्रस्तावित टैक्स के बोझ को कम करने में मददगार है। हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ई-मुंशी (emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की है।
क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट: अंकित गुप्ता ने बताया, “आपने पक्के बिल से माल खरीदने पर जो टैक्स दिया होगा उसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जीएसटी रिटर्न भरने से मिल जाएगा।”
उदाहरण से समझिए आपको कैसे मिलेगा इनपुट क्रेडिट:
मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा। इस पर 18 फीसद का यानी 18 रुपए का टैक्स लगेगा, इस हिसाब से यह रकम 118 हो गई। आपने 118 रुपए का बिल सेलर से ले लिया। मतलब आपने 18 रुपए का जीएसटी जमा कर दिया। अब अगर आप 100 रुपए का माल 200 रुपए में बेचेंगे तो 18 फीसद के हिसाब से आपके माल पर 36 रुपए का टैक्स बनेगा। तो वो ग्राहक 236 रुपए की रिसेप्ट लेगा जिसमें से 36 रुपए का (एसजीएसटी) लगा हुआ होगा। ऐसे में रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपकी 36 रुपए की टैक्स देनदारी बनेगी, ऐसे में आपको 18 रुपए का इनपुट क्रेडिट मिलेगा क्योंकि आप इसका भुगतान माल खरीदते वक्त कर चुके हैं।कब मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट:
कब नहीं मिलेगा रिटर्न: अगर आपने किसी ऐस व्यक्ति से माल खरीदा है, उसने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है, या टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो उस स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान आपको नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर आपने पहले से ही क्रेडिट ले रखा है तो इस सूरत में आपको इसे ब्याज समेत वापस भी लौटाना होगा।
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