टाटा ट्रस्टी वेंकटरमन रामाचंद्रन ने बढ़ाई सायरस मिस्त्री की मुश्किल, मानहानि का दावा ठोक मांगे 500 करोड़
टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने एक बार फिर से सायरस मिस्त्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं
नई दिल्ली (जेएनएन)। मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी वेंकटरमन रामचंद्रन की ओर से टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री, उनके भाई शापूर मिस्त्री और उनकी फर्म के खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि की शिकायत को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपनी याचिका में क्षतिपूर्ति के रूप में 500 करोड़ रुपए और उनकी ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने की अपील की है।
वेंकटरमन को वेंकेट नाम से भी जाना जाता है, ने टाटा से बाहर किए गए पूर्व चेयरमैन और अन्य पर आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झूठे बयान दिए गए और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। अतिरिक्त मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट कृष्ण पालदवार ने मिस्त्री भाइयों और उनकी कंपनियों (साइरस इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड) के निदेशकों को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा है। 100 बिलियन डॉलर वाले टाटा ग्रुप में मिस्त्री बंधु अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म के जरिए टाटा संस में 8.4 फीसद की हिस्सेदारी रखते हैं। वो उच्च न्यायालय में इस शिकायत को खारिज करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
वेंकट ने दावा किया कि मिस्त्री ने 25 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के निदेशक और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी को एक ईमेल भेजा था उसमें उनके खिलाफ अपमानजनक बयान शामिल हैं। टाटा संस के बोर्ड की ओर से मिस्त्री को बाहर किए जाने के ठीक एक दिन बाद यह ई-मेल लिखा गया था।