रिजर्व बैंक ने मोबिक्विक को दिया डाटा लीक की जांच करने का आदेश, खामी पर कंपनी भरेगी जुर्माना

सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सिकोइया कैपिटल और बजाज फाइनेंस द्वारा प्रवर्तित मोबिक्विक को इस हफ्ते डाटा लीक से इन्कार करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है जबकि डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कथित लीक कंपनी के डाटाबेस से जुड़ी है।

By NiteshEdited By: Publish:Fri, 02 Apr 2021 08:51 AM (IST) Updated:Sat, 03 Apr 2021 07:19 AM (IST)
रिजर्व बैंक ने मोबिक्विक को दिया डाटा लीक की जांच करने का आदेश, खामी पर कंपनी भरेगी जुर्माना
RBI tells MobiKwik to investigate data leak

नई दिल्ली, रायटर। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनी मोबिक्विक को उसके 11 करोड़ यूजर्स के डाटा लीक के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर खामियां पाई गईं तो कंपनी को जुर्माना भरना पड़ेगा। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

यह भी पढ़ें: आपके Aadhaar का कहां-कहां हुआ है इस्तेमाल, घर बैठे ऐसे लगाएं पता

सिकोइया कैपिटल और बजाज फाइनेंस द्वारा प्रवर्तित मोबिक्विक को इस हफ्ते डाटा लीक से इन्कार करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है जबकि डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कथित लीक कंपनी के डाटाबेस से जुड़ी है। 

यह भी पढ़ें: Mobile App के जरिये लोन लेने से फर्जीवाड़े की आशंका ज्यादा, इन बातों का रखें ख्याल

सूत्रों का कहना है कि कंपनी की शुरुआती प्रतिक्रिया से रिजर्व बैंक खुश नहीं है और उसे तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है। केंद्रीय बैंक ने मोबिक्विक को एक्सटर्नल आडिटर से फोरेंसिक आडिट कराने का आदेश दिया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

यह भी पढ़ें: Credit Limit बढ़ाने के लिए आपके पास भी आते हैं फोन, जानिए लिमिट बढ़ाने के फायदे और नुकसान

केंद्रीय बैंक के पास ऐसे मामलों में पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पर न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार है। मालूम हो कि लीक उजागर करने वाले सुरक्षा शोधकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के लिए भी मोबिक्विक को आक्रोश का सामना करना पड़ा है।

यह भी पढ़ें: शादी के बाद पैसे की दिक्कत आ रही है तो ये 5 बातें आपके काम की हैं

chat bot
आपका साथी