30 जून से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम, वरना झेलना पड़ेगा बड़ा आर्थिक नुकसान

Income Taxpayers 30 जून तक अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को 12 अंक के आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Tue, 23 Jun 2020 01:23 PM (IST) Updated:Wed, 24 Jun 2020 07:55 PM (IST)
30 जून से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम, वरना झेलना पड़ेगा बड़ा आर्थिक नुकसान
30 जून से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम, वरना झेलना पड़ेगा बड़ा आर्थिक नुकसान

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बहुत सी चीजों की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वैधानिक प्रावधानों से जुड़ी समयसीमा को बढ़ाया था। इनमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने, टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश करने की मियाद शामिल हैं। अब 30 जून आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में आपके लिए टैक्स और बैंकिंग से जुड़े विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए इस तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि 30 जून से पहले किन कार्यों को पूरा कर लेना आप सभी के लिए जरूरी हैः

1. टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश की समयसीमाः अगर आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं और आयकर अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक तय सीमा तक निवेश नहीं किया है तो यह आपके पास निवेश के लिए अब भी कुछ दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने के लिए जारी फॉर्म में एक अलग से कॉलम दिया है, जिसमें आयकरदाताओं से अप्रैल से जून के बीच किए गए निवेश की जानकारी देने को कहा है। 

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2. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मियादः आयकरदाता 30 जून तक अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को 12 अंक के आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग पहले भी कई मौकों पर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की मियाद बढ़ा चुका है। विभाग का कहना है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराने वालों का पैन कार्ड तय समयसीमा के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश में 50 हजार रुपये से अधिक की लेनदेन, बैंक अकाउंट में एक निश्चित राशि से अधिक की जमा राशि रखने और अन्य कार्यों के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। 

3. विभिन्न योजनाओं में न्यूनतम निवेश की समयसीमाः अगर आप पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करते हैं और अगर आपने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जरूरी न्यूनतम निवेश अब तक नहीं किया है तो आपको पास लगभग एक हफ्ते का समय बचा है। सरकार की ओर से संबंधित विभाग ने एक सर्कुलर के जरिए न्यूनतम निवेश की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। 

4. दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने की सीमाः कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने लोगों को किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार पैसे की निकासी की सुविधा दी थी। यह समयसीमा भी 30 जून तक की है। इस मियाद के पूरा होने के बाद आप दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में कुछ बार ही बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। तय सीमा से अधिक मौकों पर दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों को शुल्क का भुगतान करना होगा। 

5. बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की छूटः बैंकों ने ग्राहकों को 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने से छूट दे रखी है। इसका मतलब है कि इसके बाद आपको अपने खाते में बैंक की ओर से तय न्यूनतम बैलेंस रखना होगा वरना बैंक आपसे शुल्क वसूल सकता है। 

6. फॉर्म 15G/15H जमा करने की तारीखः आयकरदाता TDS कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15जी/15एच भरते हैं। अगर आपने अब तक यह फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान रहे कि इसे भरने की मियाद भी 30 जून है। इसका मतलब है कि अगर आपने 30 जून तक इस फॉर्म को नहीं भरा तो आपकी सैलरी से टीडीएस की कटौती हो सकती है। 

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