Post Office की छोटी बचत योजनाओं में हुआ बदलाव, अब बिना आधार और पैन के नहीं कर सकेंगे निवेश
PAN and Aadhaar Card Are Mandatory for Small Saving Schemes वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन को जरूरी कर दिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। (जागरण फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन को अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले के बाद पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आपको आधार और पैन देना होगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से 31 मार्च, 2023 से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए होने वाली केवाईसी में अब आधार और पैन देने होंगे।
इससे पहले छोटी बचत योजनाओं में बिना आधार के निवेश किया जा सकता था, लेकिन इस बदलाव के बाद अब निवेश के लिए आधार नंबर देना होगा। साथ ही अगर आप एक सीमा से अधिक राशि का निवेश करते हैं, तो आपको पैन नंबर भी देना होगा।
छोटी बचत योजनाओं के लिए नया नियम
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, स्मॉल सेविंग सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर, 2023 तक अपना आधार नंबर देना होगा, जिन्होंने अभी तक पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या फिर किसी अन्य छोटी बचत योजना में निवेश के दौरान आधार नंबर नहीं दिया है। अगर कोई बिना आधार के किसी छोटी बचत योजना में निवेश करता है, तो छह माह के अंदर आधार या फिर आधार पंजीकरण नंबर देना होगा।
कल छोटी बचत योजनाओं पर बढ़ी ब्याज
सरकार ने अप्रैल-जून 2023 के लिए छोटी बचट योजनओं की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। सबसे अधिक वृद्धि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) की ब्याज दर में की गई है। ये 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 की अवधि के लिए 7 प्रतिशत से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नई दर 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र (केवीपी) पर ब्याज दर क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत कर दी गई है। पहले ये 8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत थी।